नई दिल्ली. देश में हर दिन सैकड़ों सड़क हादसे होते हैं. इन हादसों में हर साल हजारों लोग जान गंवाते हैं. इन्हीं हादसों को रोकने के लिए सरकार ने सड़क पर वाहन चलाने को लेकर कई नियम बनाए हैं, इन नियमों को ट्रैफिक रूल्स (Traffic Rules) के नाम से जानते हैं. रोड पर किसी भी तरह के वाहन चलाने वाले शख्स को इन नियमों का पालन करना जरूरी है. ऐसा नहीं करने पर ट्रैफिक पुलिस आपके ऊपर फाइन (Traffic Fine) लगा सकती है.
पुलिसकर्मी सड़क पर चल रहे किसी भी वाहन को चेकिंग के लिए रोक सकते हैं और उस वाहन के दस्तावेज मांग सकते हैं. ऐसा करने पर ड्राइवर को दस्तावेज दिखाना जरूरी होता है. हालांकि, इस सब के दौरान कई बार पुलिसकर्मियों के द्वारा बदसलूकी के मामले में सामने आते हैं. इससे वेबजह वाहन मालिकों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप भी अपने अधिकारों को इस्तेमाल कर सकते हैं.
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ट्रैफिक नियम में हर व्यक्ति के पास अपने अधिकार हैं. यहां आपको अपने अधिकारों के बारे में बता रहे हैं.
1. रोड पर वाहन चलाने के दौरान अगर ट्रैफिक पुलिस आपको रोककर गाड़ी के दस्तावेज जैसे वाहन रजिस्ट्रेशन, बीमा, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट या ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने के लिए कहे तो आप पुलिसकर्मी से उनकी ऑफिशियल आईडी दिखाने के लिए भी कह सकते हैं. आप पुलिसकर्मी की यूनिफॉर्म पर लिखा नाम और बैच नंबर भी नोट कर सकते हैं.
2. मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक, अगर कोई पुलिसकर्मी आपसे दस्तावेज मांगे तो आप सिर्फ उन दस्तावेजों को दिखा सकते हैं. अगर आप चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट उन्हें देने से मना कर सकते हैं. हालांकि, आप चाहें तो दस्तावेज उनके हाथ में भी दे सकते हैं. इसके अलावा आप पुलिस डिजिटल दस्तावेज भी दिखा सकते हैं. पुलिस डिजिटल दस्तावेजों को खारिज नहीं कर सकती है.
3. मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक, अगर ट्रैफिक पुलिस आपके वाहन का कोई भी दस्तावेज या वाहन को जब्त करती है तो आपको पुलिस से जब्त की गई चीज लिए रशीद लेनी चाहिए. यह काम का विनर्मतापूर्व कर सकते हैं. इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आपको पुलिस के साथ बदसलूकी करने का अधिकार नहीं है.
4. अगर आप एक फोर व्हीलर में हैं तो पुलिस कर्मी दस्तावेज दिखाने के लिए आपको गाड़ी से उतरने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं. अगर चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस का व्यवहार ठीक नहीं रहता है तो आप इसकी शिकायत सिनियर अधिकारी या नजदीकी पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं.
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