दिल्ली. दिल्ली में बड़े पैमाने पर वाहन चालक ट्रैफिक नियमों की अवेहलना करते हैं. यह अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकत है कि दिल्ली में 1 करोड़ 79 लाख ज्यादा चालान लंबित है. अब ऐसे मामलों को निपटाने के लिए दिल्ली में लोक अदालत का आय़ोजन हो रहा है. दरअसल, दिल्ली में लंबित ट्रैफिक चालान के लिए फिर लोक अदालत लगेगी. आने वाली 11 फरवरी को दिल्ली में सभी जिला अदालतों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा और इस दौरान करीब 1,44 लाख चालान और नोटिस का निपटारा किया जाएगा.
जानकारी के अनुसार, 11 फरवरी को 144 लोक अदालतें लगेंगी और हर लोक अदालत में एक हजार चालान का निपटारा होगा. बताया जा रहा है कि दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी (DSLSA) और ट्रैफिक पुलिस ने मिलकर यह प्लान बनाया है. दोनों अथॉरिटी ने अपनी-अपनी वेबसाइट पर लोक अदालत से जुड़ी जानकारी साझा की है.
अहम बात यह है कि लोक अदालतों में सिर्फ भुगतान करने योग्य चालान ही लिए जाते हैं और इस बार 31 अक्टूबर 2022 तक लंबित सभी चालान लिए जाएंगे. ऐसे चालान नहीं लिए जाएंगे जो कोर्ट में भेजे जा चुके हैं. या फिर वर्चुअल कोर्ट से रेगुलर कोर्ट में ट्रांसफर हो चुके हैं.साथ ही वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट पोर्टल पर विवादित चालान का भी लोक अदालत में भुगतान नहीं होगा.
कैसे डाउनलोड करें पर्ची
नोटिस या चालान की पर्ची दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध है और वहां से डाउनलोड की जा सकती है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट http://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat पर लॉगइन करने के बाद यह पर्ची मिल पाएगी. वेबसाइट का लिंक 8 फरवरी सुबह 10 बजे खुलेगा और चालान की तय सीमा खत्म होने तक चालू रहेगा. पर्ची डाउनलोड करने के बाद चालान को लेकर कोर्ट परिसर और कोर्ट नंबर पर पर्ची लेकर जाना अनिवार्य है.
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