दिल्ली. नई शराब नीति में घोटाले का मामले में बड़ी खबर यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने फिलहाल दोनों आरोपियों की जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. आम पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली की जमानत को CBI ने चुनौती दी थी. इसी की सुनवाई करते हुए जमानत पर रोक लगाने के इनकार कर दिया है. दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI की याचिका पर दोनों आरोपियों को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने कहा कि दोनों आरोपी अभी ED की हिरासत में हैं, इसलिए अपना जमानत मुचलका दाखिल नहीं कर पाए हैं. वहीं, CBI ने कहा कि दोनों आरोपियों ने अभी तक बेल बाॉंड नहीं भरा है. मामले में जांच एजेंसी दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट जल्द दाखिल करेगी.
CBI ने अपनी दलील में कहा कि दक्षिण भारत से दिल्ली 30 करोड़ कैश आया जो प्रभावशाली लोगों को दिया गया. जांच अभी बेहद संवेदनशील मोड़ पर है. CBI ने दिल्ली हाई कोर्ट से निचली के जमानत के फैसले पर रोक लगाने की मांग की. CBI ने कोर्ट को यह भी बताया कि दोनों आरोपी अभी ED की कस्टडी में हैं.
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बता दें कि 10 दिन पहले 14 नवंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने विजय नायर और अभिषेक की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली थी. दोनों को व्यक्तिगत बॉन्ड और प्रत्येक को 2 लाख की जमानत राशि पर राहत मिली थी. हालांकि, ईडी को पूछताछ के लिए कस्टडी दिए जाने से रिहा नहीं हो सके थे. निचली अदालत के इसी फैसले के खिलाफ जांच एजेंसी सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
गौरतलब है कि विजय नायर आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज हैं. सीबीआई की ओर से दर्ज केस में जमानत मिलने के बाद फिलहाल दोनों ED की हिरासत में हैं. गौरतलब है कि दिल्ली आबकारी नीति केस में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली को गिरफ्तार किया गया था. दोनों से इसी घोटाला मामले में पूछताछ चल रही है.
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Tags: CBI investigation, DELHI HIGH COURT, Delhi-NCR News, New Liquor Policy
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