नई दिल्ली. गुजरात हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25 हजार का जुर्माना लगा दिया है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर सवाल उठाए थे. गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हैरानी जताई है. उन्होंने कहा कि वह कोर्ट के इस फैसले से ‘स्तब्ध’ हैं. शनिवार को अरविंद केजरीवाल ने कहा, ‘पूरा देश गुजरात हाईकोर्ट के फैसले से हैरान है, क्योंकि लोकतंत्र में सूचना मांगने और सवाल पूछने की आजादी होनी चाहिए.’
अरविंद केजरीवाल ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘पूरा देश हाईकोर्ट के फैसले से हैरान है, क्योंकि लोकतंत्र में सूचना मांगने और सवाल पूछने की आजादी होनी चाहिए.’ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि अकादमिक योग्यता के बारे में जानने का अधिकार रखने वाले लोग हाईकोर्ट के फैसले से ‘स्तब्ध’ हैं. हालांकि, उन्होंने कहा कि अशिक्षित होना कोई ‘अपराध या पाप’ नहीं है, क्योंकि देश में बहुत ज्यादा गरीबी है. उन्होंने कहा, ‘हम में से कई अपने परिवार की वित्तीय हालत के कारण औपचारिक शिक्षा पाने की स्थिति में भी नहीं हैं.’
हाईकोर्ट ने 2016 का आदेश किया था रद्द
गौरतलब है कि गुजरात हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के 2016 के एक आदेश को शुक्रवार को रद्द कर दिया, जिसमें गुजरात विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया था. न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव ने केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और उन्हें चार सप्ताह के भीतर गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (जीएसएलएसए) में राशि जमा करने का निर्देश दिया.
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