लेटेस्ट खबरेंमनीअजब-गजबक्रिकेटबोर्ड रिज़ल्टफूडमनोरंजनवेब स्टोरीजफोटोकरियर/ जॉब्सलाइफस्टाइलहेल्थ & फिटनेसशॉर्ट वीडियोनॉलेजलेटेस्ट मोबाइलप्रदेशपॉडकास्ट दुनियाराशिNews18 Minisसाहित्य देशक्राइमLive TVकार्टून कॉर्नर#MakeADent #RestartRight #HydrationforHealth#CryptoKiSamajhCryptocurrency
होम / न्यूज / दिल्ली-एनसीआर /

वर्दी पहनो या फ‍िर मोटा जुर्माना भरो, लाइसेंस भी होगा सस्‍पेंड, दिल्‍ली के ऑटो-टैक्‍सी चालकों को कड़ा फरमान

वर्दी पहनो या फ‍िर मोटा जुर्माना भरो, लाइसेंस भी होगा सस्‍पेंड, दिल्‍ली के ऑटो-टैक्‍सी चालकों को कड़ा फरमान

Delhi Auto Taxy Driver Uniform : दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 66 के तहत हर टैक्सी एवं ऑटो रिक्शा को परमिट की जरूरत होती है. परमिट में कुछ शर्ते होती हैं जिनमें से एक यह है कि व्यक्ति निर्धारित वर्दी पहने बिना गाड़ी नहीं चलाएगा.

बार-बार नियम का उल्लंघन करने पर ऑटो टैक्‍सी चालकों का लाइसेंस भी निलंबित किया जा सकता है.

बार-बार नियम का उल्लंघन करने पर ऑटो टैक्‍सी चालकों का लाइसेंस भी निलंबित किया जा सकता है.

नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी कर ऑटो-रिक्शा व टैक्सी चालकों से निर्धारित वर्दी पहनकर ही वाहन चलाने को कहा है और अगर वह आदेश का पालन करने में नाकाम रहते हैं तो उनपर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और बार-बार नियम का उल्लंघन करने पर लाइसेंस भी निलंबित किया जा सकता है.

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 66 के तहत हर टैक्सी एवं ऑटो रिक्शा को परमिट की जरूरत होती है. परमिट में कुछ शर्ते होती हैं जिनमें से एक यह है कि व्यक्ति निर्धारित वर्दी पहने बिना गाड़ी नहीं चलाएगा.

ऑटो और टैक्सी यूनियन ने कहा कि वे आदेश का पालन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार से 10,000 रुपये के जुर्माने को कम करने का भी आग्रह किया है.

परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि उनकी शुरुआती तवज्जो चालकों में वर्दी पहनने को लेकर जागरुकता पैदा करने पर होगी, क्योंकि शहर में जी-20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा और सरकार नहीं चाहती है कि शहर की खराब छवि बने.

ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी|

Tags: Delhi, Delhi news

FIRST PUBLISHED : February 08, 2023, 11:59 IST