नई दिल्ली. मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल के अंदर दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को दिल्ली की एक कोर्ट ने झटका मिला है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने धार्मिक उपवास के अनुसार जेल में खाना उपलब्ध कराने वाली जैन की याचिका को ठुकरा दिया है. याचिका में जैन ने उन्हें पारंपरिक भोजन देने की गुहार लगाई थी. उन्होंने कहा था कि जेल प्रशासन को निर्देश दिया जाए कि उन्हें सब्जियां, फल और मेवे दिए जाएं.
याचिका में आप मंत्री ने कहा था कि जेल में उन्हें कुछ भी मुहैया नहीं कराया जा रहा है. उन्हें सही खाना भी नहीं दिया जा रहा है. इसके बाद कोर्ट ने तिहाड़ जेल से जवाब मांगा था.
सत्येंद्र जैन की याचिका में क्या कहा गया?
आप मंत्री जैन ने याचिका में ‘जैन आहार’ और मंदिर देने की बात कही थी. उन्होंने कहा कि वे बिना मंदिर गए नियमित भोजन नहीं करते हैं. रोज पहले मंदिर जाते हैं, उसके बाद ही कुछ खाते हैं. उन्होंने बताया कि वे उपवास में आहार के रूप में फल और सलाद लेते हैं. मंदिर गए बिना पके हुए भोजन नहीं करने की धार्मिक परंपरा का पालन करते हैं. इसके चलते जेल में पके हुए भोजन, अनाज और दुग्ध उत्पादों का सेवन नहीं कर रहे हैं. पिछले 2 दिन से उन्हें आहार के रूप में फल और सलाद नहीं दिया जा रहा है. इससे उन्हें परेशानी हो रही है.
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