रिपोर्ट: ललितेश कुशवाहाभरतपुर : देश में मावठ का दौर जारी है. इससे कुछ फसलों को फायदा है तो कुछ फसलों को नुकसान भी है. मौसम विभाग द्वारा जिले में अतिवृष्टि व ओलावृष्टि (heavy rain and hail) की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए सभी तहसीलों में वर्षा की स्थिति के कारण रबी 2022-23 में सरसों और गेहूं की फसल में कृषकों को होने वाले नुकसान के संबंध में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Prime Minister Crop Insurance Scheme) के तहत सम्बन्धित बीमा कम्पनी को अपनी शिकायत और नुकसान की सूचना 72 घंटे (72 hours) में किया जाना अनिवार्य है.
कृषि विस्तार के संयुक्त निदेशक रमेश चन्द महावर (Ramesh Chand Mahawar) ने बताया कि कृषकों को अतिवृष्टि व ओलावृष्टि के कारण फसलों में हुए नुकसान का बीमा क्लेम हेतु बीमा कम्पनी “रिलाइन्स जनरल इश्योंरेन्स कम्पनी लिमिटेड (Reliance General Insurance Company Limited) के टोल फ्री नम्बर – 1800 102 4088 पर अपनी शिकायत 72 घण्टे के भीतर दर्ज कराकर शिकायत नम्बर पर दर्ज कर लें.
कृषक अपनी शिकायत निर्धारित आवेदन पत्र से भी कर सकता है..यदि टोल फ्री नम्बर पर सूचना दर्ज नहीं होने की स्थिति में कृषक अपनी शिकायत निर्धारित आवेदन पत्र (application) पर पूर्ण सूचना भरकर सम्बन्धित क्षेत्र में कार्यरत कृषि पर्यवेक्षक और सहायक कृषि अधिकारी को तीन दिवस के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि आवेदन की प्रतियां कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी अथवा बीमा कम्पनी के प्रतिनिधी के पास उपलब्ध है. इसके अलावा प्ले स्टोर से फसल बीमा ( Crop Insurance ) ऐप डाउनलोड कर आनलाइन भी फसल खराबे की शिकायत बीमा कम्पनी में कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि शिकायत के आधार पर गठित समिति द्वारा सर्वे कर नियमानुसार बीमा क्लेम (insurance claim) दिया जावेगा.
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