प्रयागराज. 2 जून 2016 को मथुरा के बहुचर्चित जवाहर बाग हिंसाकांड मामले की सुनवाई गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी. इस मामले में तकरीबन 70 महीने का लंबा वक्त बीतने के बावजूद अभी तक सीबीआई जांच पूरी नहीं हो सकी है. जवाहर बाग हिंसा मामले में हाईकोर्ट ने 2 मार्च 2017 को सीबीआई जांच के आदेश दिए थे. हाईकोर्ट ने सीबीआई को 2 महीने में जांच पूरी करने को कहा था, लेकिन 70 महीने का वक्त बीतने के बावजूद सीबीआई अभी तक इस मामले में अपनी जांच पूरी नहीं कर सकी है.
गौरतलब है कि 2 जून 2016 को पार्क खाली कराने को लेकर हुई हिंसा में तत्कालीन एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी समेत तकरीबन दो दर्जन लोग मारे गए थे. हिंसा के लिए उकसाने के मास्टरमाइंड रामवृक्ष यादव को तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार का बेहद करीबी माना जाता था. घटना की सीबीआई जांच की मांग को लेकर मौत का शिकार हुए एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी की पत्नी अर्चना समेत कई लोगों ने याचिका दाखिल की थी.
सीबीआई जांच पूरी न होने पर याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया
70 महीने में सीबीआई द्वारा जांच पूरी नहीं किए जाने पर याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में इस मामले को फिर से उठाया है. जिसकी सुनवाई जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस विकास की डिवीजन बेंच में होगी.
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