नोएडा. जेवर एयरपोर्ट (Jewar Airport) के पास फ्लैट खरीदने वाले करीब चार हजार खरीदारों के लिए बड़ी खुशखबरी है. दिवाली (Diwali) के बाद उन्हें उनके फ्लैट का कब्जा और रजिस्ट्री मिल सकती है. अब उन्हें फ्लैट पर कब्जे और रजिस्ट्री के लिए भटकना नहीं पड़ेगा. यमुना अथॉरिटी (Yamuna Authority) ने बिल्डर्स को 9 हजार अधूरे पड़े फ्लैट को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं. दिसम्बर तक 3876 फ्लैट तैयार होने की उम्मीद. 29 बिल्डर को अथॉरिटी ने ग्रुप हाउसिंग योजना के तहत जमीन दी थी. 15 परियोजनाओं में 21 हजार फ्लैट तैयार हुए थे. 9 हजार फ्लैट अभी भी अधूरे पड़े हैं. अथॉरिटी ने दो महीने का अल्टीमेटम देकर दिसम्बर तक फ्लैट (Flat) तैयार करने के निर्देश दिए हैं. 9 बिल्डर करेंगे 3876 फ्लैट की रजिस्ट्री.
जानिए कौन बिल्डर कितने फ्लैट की करेगे रजिस्ट्री
यमुना अथॉरिटी से जुड़े सूत्रों की मानें तो अथॉरिटी की इस योजना के तहत कुल 9 हजार फ्लैट की रजिस्ट्री होनी है. इस योजना में एमराल्ड प्रमोर्ट्स 115 फ्लैट की रजिस्ट्री करेगा. वहीं सुपरटेक टाउनशिप प्रोजेक्ट में 1504, ओएसिस रियलटेक में 701, थ्रीसी होम्स में 502, ओरिस इंफ्रास्ट्रक्चर में 94, एटीएस रियलिटी में 704, आईआईटीएल निम्बस में 643, सुपरटेक में 2265 और जेपी एसोसिएट्स 2854 फ्लैट की रजिस्ट्री करेगा.
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वसूला जाएगा किसान लीज रेंट का 64.7 फीसद अतिरक्त मुआवजा
जानकारों की मानें तो ग्रेटर नोएडा में जमीन देने वाले किसानों ने अतिरिक्त मुआवजे की मांग की है. यह मामला कोर्ट में भी जा चुका है. इसी के चलते ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी रेसीडेंशियल, इंस्टीट्यूशनल और कमर्शियल एरिया में पहले ही अतिरिक्त मुआवजे के लिए आदेश जारी कर चुका है. काफी लोगों से अतिरिक्त मुआवजे की वसूली भी हो चुकी है. अब अथॉरिटी ने इंडस्ट्रियल एरिया और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के तहत जमीन लेने वाले बिल्डर्स को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है. नोटिस में अतिरिक्त मुआवजा अथॉरिटी में जमा कराने के आदेश दिए गए हैं. यही मुआवजा अतिरिक्त मुआवजे की मांग करने वाले किसानों में वितरित किया जाएगा.
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अथॉरिटी एक्शन ले तो नहीं भटकना पड़े रजिस्ट्री के लिए-नेफोमा
नोएडा एस्टेट फ्लैट ओनर्स मेन एसोसिएशन (नेफोमा) अध्यक्ष अन्नू खान का कहना है, “जब कोई भी बिल्डर अपना प्रोजेक्ट तैयार करता है तो काम पूरा होने के बाद और अथॉरिटी का सभी तरह का बकाया चुकाने के बाद उसे अथॉरिटी की ओर से कम्पलीशन सर्टिफिकेट मिलता है. इस सर्टिफिकेट के बाद ही बिल्डर फ्लैट बुक कराने वाले बॉयर्स को फ्लैट पर कब्जा दे सकता है. लेकिन बहुत सारे बिल्डर ने बिना कम्पलीशन सर्टिफिकेट के ही बॉयर्स को कब्जा दे दिया है. लेकिन ऐसे मामलों पर अथॉरिटी भी खामोश है. कोरोना-लॉकडाउन के दौरान बुरी से बुरी मुसीबत में भी ऐसे लोग रजिस्ट्री न होने पर अपने फ्लैट को नहीं बेच सके और उनके अपने बिना इलाज के इस दुनिया को छोड़कर चले गए.”
पहले 20 हजार में होती थी रजिस्ट्री, अब एक फीसद लगेगा
जानकारों का कहना है कि नए आए सरकारी फरमान से पहले नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 20 हजार रुपये में फ्लैट की रजिस्ट्री हो जाती थी. लेकिन यूपी सरकार की ओर से हाल ही में जारी हुए आदेश के मुताबिक अब फ्लैट की कुल कीमत का एक फीसद रजिस्ट्री कराते वक्त देना होगा. अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आमतौर पर टू और थ्री बीएचके फ्लैट की कीमत 40 से 60 लाख है. ऐसे फ्लैट खरीदारों की जेब पर 30 से 40 हजार रुपये बोझ पड़ेगा. वहीं जिनके फ्लैट की कीमत एक करोड़ के आसपास है तो उन्हें एक लाख रुपये तक खर्च करना पड़ेगा.
दूसरी परेशानी यह है कि अगर कुछ दिनों के अंदर ही अंदर यह रजिस्ट्री नहीं कराई तो जमीन के सर्किल रेट बढ़ना भी तय है. क्योंकि तीनों ही अथॉरिटी अपनी जमीनों के आवंटन की कीमत बढ़ा चुकी हैं. अब इतनी जल्दी खरीदार रजिस्ट्री कैसे कराएं. कोरोना-लॉकडाउन के चलते काम-धंधे भी मंदे और चौपट पड़े हुए हैं.
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