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1 अप्रैल नहीं अब 1 फरवरी से ही बड़ा बदलाव, Noida में चला रहे हैं ऐसी गाड़ी तो हो जाएं सावधान! जहां दिखेगी जब्त होगी

नोएडा में अब पुरानी गाड़ियों को जब्त किया जाएगा और स्क्रैप किया जाएगा. (फाइल फोटो)

नोएडा में अब पुरानी गाड़ियों को जब्त किया जाएगा और स्क्रैप किया जाएगा. (फाइल फोटो)

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में स्क्रैपीज पॉलिसी के तहत 1 फरवरी से 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को जब्त ...अधिक पढ़ें

हाइलाइट्स

परिवहन विभाग अब पुरानी गाड़ी जहां दिखेगी वहीं जब्त करेगी.
ऐसे वाहनों को डंपिंग पार्क में रखा जाएगा.
पुराने वाहन मालिकों को परिवहन विभाग 2 महीने पहले ही नोटिस जारी कर चुकी है.

नई दिल्ली. स्क्रैपीज पॉलिसी के तहत अब गौतमबुद्ध नगर में भी परिवहन विभाग ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 1 फरवरी से 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को जब्त कर स्क्रैप किया जाएगा. इससे पहले एनजीटी के आदेश पर परिवहन विभाग ने बड़ी संख्या में पेट्रोल और डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया था. अब इन वाहनों को पकड़ कर जब्त किया जाएगा. केंद्र सरकार की ओर से जारी स्क्रैपीज पॉलिसी में लोगों के दिलचस्पी न दिखाने के बाद परिवहन विभाग ने ये सख्ती बरतने का निर्णय लिया है.

परिवहन विभाग ने अभी तक जिले में 119612 ऐसे वाहनों का रजिस्ट्रेशन निरस्त किया है जो 15 साल पुराने हैं. अब इन्हें जब्त करने का विशेष अभियान चलाया जाएगा. विभाग ने इसके लिए 6 टीमें भी गठित की हैं. एआरटीओ सियाराम वर्मा ने बताया कि 15 साल पुरानी सभी गाड़ियों के मालिकों को नोटिस दो महीने पहले ही भेजा जा चुका है. ऐसे वाहन मालिकों को स्क्रैप पॉलिसी के तहत छूट या फिर परिवहन विभाग से एनओसी लेकर दूसरे राज्यों में जाने की छूट है.

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लोगों ने नहीं दिखाई दिलचस्पी
हालांकि जिन लोगों को नोटिस भेजा गया उन लोगों ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई. जिसके बाद अब इनकी गाड़ियों को जब्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. जिले में जिन पुराने वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है उनके नंबरों की सीरीज UP16 से UP16 Z से शुरू होगी. जब्त किए गए वाहनों को डंपिंग पार्क में रखा जाएगा और इनके लिए स्क्रैप सेंटर फरवरी में ही शुरू कर दिया जाएगा.

सरकारी वाहन भी होंगे जब्त
जब्त किए जाने वाले वाहनों में निजी के साथ ही सरकारी भी हैं. ये वे सरकारी वाहन हैं जिन्हें 15 साल से ज्यादा हो गए हैं. वर्मा ने बताया कि बीएस 1 और 2 के साथ ही यूरो 1 और 2 मॉडल्स को एनओसी नहीं जारी होगी. उन्होंने बताया कि 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों की संख्या 113190 और डीजल की 6422 है. इनमें यूरो 1 गाड़ियां 84299 और यूरो 3843 है. ये सभी गाड़ियां 1993 और उसके बाद के सालों में रजिस्टर हुई हैं. इन्हें छोड़कर बाकि गाड़ियों के लिए लोग एनओसी के लिए एप्लाई कर सकते हैं.

Tags: Auto News, Car Bike News, Petrol and diesel, Vehicle Scrappage Policy

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