मंत्रालय ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि पोर्टल के जरिए कॉन्टैक्टलेस सर्विस का लाभ उठाने के लिए किसी भी व्यक्ति को आधार वेरिफिकेशन कराना होगा.
नई दिल्ली. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) अगले कुछ महीनों में ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) और इससे जुड़ी तकरबीन सभी सेवाओं को ऑनलाइन (Online) करने जा रहा है. यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा और दिल्ली-एनसीआर सहित कई राज्यों में 90 प्रतिशत से ज्यादा सेवाएं ऑनलाइन हो चुकी हैं. अब मार्च महीने से देश के बाकी बचे राज्यों में भी तकरीबन सभी सेवाएं ऑनलाइन शुरू हो जाएंगी. मोदी सरकार के निर्देश पर देश के सभी परिवहन कार्यलयों (RTO) के कामकाज को धीरे-धीरे ऑनलाइन किया जा रहा है. परिवहन विभाग (Transport Department) की कोशिश है कि सभी तरह के ड्राइविंग लाइसेंस चाहे रिन्युअल, डुप्लीकेट लाइसेंस के साथ-साथ एड्रेस चेंज और आरसी (RC) बनवाने के लिए भी लोगों को आरटीओ नहीं आना पड़े. घर बैठे ही लोगों को ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की सुविधा मिले और सिर्फ टेस्ट देने के लिए ही एक बार आरटीओ दफ्तर आएं.
रोज-रोज आरटीओ दफ्तर आने से मिलेगा छुटकारा
बता दें कि ऑनलाइन सिस्टम के बाद सिर्फ ड्राइविंग टेस्ट और फिटनेस के लिए ही लोगों को आरटीओ आना होगा. इसके साथ वीआईपी नंबर के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी अब और आसान कर दिया गया है. यह प्रक्रिया भी अब ऑनलाइन ही शुरू होगी. ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज की ज्यादातर सेवाएं पिछले कुछ दिनों से ऑनलाइन शुरू की जा चुकी हैं.
इन राज्यों में डीएल बनाना हो गया है आसान
खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश. राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड और दिल्ली-एनसीआर जैसे राज्यों ने लर्निंग लाइसेंस और गाड़ियों के पंजीयन के लिए नए नियमों को लागू कर दिया है. वहीं, कुछ राज्यों में ऑनलाइन औऱ ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं, लेकिन मार्च महीने से तकरीबन सभी सेवाएं ऑनलाइन हो जाएंगी.
डीएल के फीस जमा करने की व्यवस्था में भी हो गया बदलाव
गौरतलब है कि देश की तकरीबन सभी राज्यों की परिवहन विभाग ने लर्निंग लाइसेंस के लिए फीस जमा करने की व्यवस्था में बदलाव कर दिया है. अब नई व्यवस्था के तहत स्लॉट बुक होते ही लर्निंग लाइसेंस के लिए पैसे जमा करना पड़ रहा है. पैसे जमा करते ही जांच परीक्षा के लिए तारीख भी अपनी सुविधा के मुताबिक मिल रहा है. इसके लिए अब परिवहन विभाग के दफ्तरों के चक्कर लगाने से मिलेगा छुटकारा.
डीएल सहित इन सेवाओं के लिए नही जाना होगा आरटीओ
बता दें कि लाइसेंस संबंधित किसी भी सेवा के लिए आपको परिवहन विभाग के वेबसाइट पर जाकर ड्राइविंग लाइसेंस सेवाओं पर क्लिक करना पड़ेगा. फॉर्म भरते समय अपने डीएल नंबर के साथ और भी पर्सनल जानकारियां देनी भी जरूरी हो गया है. इसके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित कई जरूरी कागजात को भी वेबसाइट पर अपलोड करना पड़ेगा. आरटीओ ऑफिस में बायोमेट्रिक डिटेल्स की जांच के बाद आपके सभी कागजात को सत्यापित किया जाएगा. इसके बाद आपके लाइसेंस का नवीनीकरण हो जाएगा.
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