कोरोना संकट के बीच सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने वाहनों से जुड़े सभी दस्तावेजों की वैधता अवधि बढ़ा दी है. इसके मुताबिक, सभी फिटनेस, सभी तरह के परमिट, लाइसेंस और व्हीकल रजिस्ट्रेशन 30 जून 2021 तक वैध माने जाएंगे.
सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने पहली बार 30 मार्च 2020 को वाहनों से जुड़े दस्तावेजों की वैधता बढ़ाने का फैसला लिया था. तब से अब तक पांचवी बार इन दस्तावेजों की वैधता अवधि बढ़ाई जा रही है. हालांकि, इस बार केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि इसके बाद लोगों को कोई छूट नहीं दी जाएगी.
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FIRST PUBLISHED : April 10, 2021, 16:53 IST