EV खरीदने पर मिलने वाली टैक्स छूट ब्याज पर मिलती है. प्रिसिपल अमाउंट पर यह लागू नहीं होती.
नई दिल्ली. पिछले कुछ सालों में देशभर में इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicals) की डिमांड में तेजी आई है. पेट्रोल-डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के चलते इस मांग में और बढ़ोतरी हुई है. इलेक्ट्रिक वाहन न सिर्फ प्रदूषण मुक्त होते हैं, बल्कि ICE वाहनों की तुलना में इन्हें चलाने का खर्च भी काफी कम आता है.
अगर आपने ऑटो लोन (Auto Loan) लेकर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा है तो इनकम टैक्स की धारा 80EEB के तहत आप टैक्स में छूट का फायदा उठा सकते हैं. इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए इनकम टैक्स विभाग ने हाल ही में नियमों में बदलाव कर इस धारा को जोड़ा है. इससे पहले ऑटो लोन पर यह सुविधा बायर्स को नहीं मिलती थी.
कितनी होगी बचत?
80EEB के तहत ऑटो लोन के ब्याज पर सालाना 1.5 लाख रुपये तक की छूट का दावा इलेक्ट्रिक वाहन बायर्स कर सकते हैं. 4 व्हीलर और टू-व्हीलर दोनों की खरीद पर इस टैक्स छूट को क्लेम किया जा सकता है. आपको बता दें कि यह छूट सिर्फ ब्याज पर मिलेगी. प्रिसिंपल अमाउंट पर यह छूट अप्लाई नहीं होती.
इन्हें मिलेगी छूट
80ईईबी के तहत मिलने वाली इनकम टैक्स छूट का दावा सिर्फ वही ग्राहक कर सकते हैं जो पहली बार इलेक्ट्रिक वाहन खरीद रहे हैं. यह छूट सिर्फ पर्सनल यूज के लिए ईवी खरीदने पर मिलेगी. किसी कंपनी के नाम पर खरीदे जाने वाले वाहन के खरीदार को टैक्स में छूट नहीं मिलेगी. इसके अलावा, उन्हीं व्यक्तिगत ग्राहक को टैक्स छूट मिलेगी जिन्होंने रजिस्टर्ड बैंक या एनबीएफसी (नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी) से ऑटो लोन का आवेदन किया हो. इसके अलावा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी की दर में भी कटौती कर दी है. पहले के 12 फीसदी से घटा कर जीएसटी की दर 5 फीसदी कर दी गई है.
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