ज्यादातर लोग नियम का पालन नहीं करते हैं. (News18 file)
नई दिल्ली. भारतीय यातायात नियम के हिसाब से भारत में ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने की कम मिनिमम उम्र 18 साल है. इसका मतलब यह है कि अगर कोई जो 18 साल के कम का है और बाइक या कार चलाते हुए पकड़ जाता है तो इसे कानून का उल्लंघन माना जाएगा. हालांकि, ज्यादातर लोग इस नियम का पालन नहीं करते हैं और देश में सड़कों पर वाहन चलाते नजर आते हैं.
भारत में नाबालिगों द्वारा बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना एक आम बात है. खासकर स्कूलों और ट्यूशन क्लास आते-जाते समय नाबालिग बाइक या स्कूटर का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में अगर कोई कोई नाबालिग ड्राइविंग करते हुए पकड़ा जाता है तो यह उससे पेरेंट्स की जेब पर काफी भारी पड़ सकता है. ट्रैफिक पुलिस पैरेंट्स पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है.
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इन्हें भरना पड़ा 25 हजार का जुर्माना
उत्तराखंड के चमोली जिले में हाल ही में ऐसा ही मामला सामने आया है. यहां दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए जारी अभियान के तहत पुलिस ने कर्णप्रयाग में दुपहिया वाहन चला रहे दो किशोरों का चालान काट दिया. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह चालान 500 या 1000 रुपये का नहीं, बल्कि पूरी 25,000 रुपये का का था.
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पुलिस ने जब्त किए वाहन
इस कार्रवाई के बारे में पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान दो नाबालिग किशोर दुपहिया वाहन चलाते हुए मिले जिनका चालान कटने के बाद उन्हें उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया. हालांकि, दोनों दुपहिया वाहन जब्त कर लिए गए और पुलिस ने नाबालिगों के अभिभावकों पर 25000-25000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. पुलिस ने पेरेंट्स को मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के बारे में बताते हुए उन्हें सख्त हिदायत दी कि भविष्य में वे अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने के लिए न दें.
जानें क्या है नियम?
भारतीय मोटर वाहन अधिनियम के मुताबिक, अगर कोई कम उम्र का व्यक्ति देश में सड़कों पर गाड़ी चलाते पाया जाता है, तो उसके माता-पिता या अभिभावक को 3 साल तक की जेल और ₹25000 का जुर्माना हो सकता है. इसके अलावा, जो ड्राइवर बाइक चला रहा था, वह 25 वर्ष की आयु तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा सकता है. इसलिए, माता-पिता के रूप में यह आपकी जिम्मेदारी है कि जब आपका बच्चा भारत में स्कूटर चलाने के लिए कानूनी उम्र तक पहुंच जाए तभी उसे ड्राइविंग करने की इजाजत दें.
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