दरभंगा के कई प्रखंडों में लगेगा विधिक जागरूकता शिविर
रिपोर्ट-अभिनव कुमार
दरभंगा. विधिक जागरूकता कार्यक्रम की तिथि घोषित हो गई है. अपर जिला न्यायाधीश सह सचिव, जिला सेवा प्राधिकार दरभंगा दीपक कुमार द्वारा बताया गया है कि बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार एवं जिला सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार फरवरी माह में 5 फरवरी 2023 को केवटी प्रखण्ड के कोयला स्थान पंचायत भवन में, 12 फरवरी 2023 को बहेड़ी प्रखण्ड के हथौड़ी नॉर्थ पंचायत भवन में, 19 फरवरी को हनुमाननगर प्रखण्ड के मोरो पंचायत में तथा 26 फरवरी को केवटी प्रखंड के लदारी पंचायत भवन में विधिक जागरूकता कार्यक्रम किया जाना है.
पैनल अधिवक्ता एवं पारा विधिक स्वयंसेवक की प्रतिनियुक्ति कर टीम गठित
उन्होंने कहा कि विधिक जागरूकता को सफलता पूर्वक किए जाने हेतु पैनल अधिवक्ता एवं पारा विधिक स्वयंसेवक को प्रतिनियुक्ति कर कार्य टीम गठित की गई है, जो निर्धारित समय सीमा में अपने कार्यों का सफलतापूर्वक संपादन करते हुए अधिक से अधिक आमजनों को इसका लाभ पहुंचाने में सहयोग करेंगे. उन्होंने कहा कि 05 फरवरी 2023 को केवटी प्रखण्ड के कोयला स्थान पंचायत भवन में पैनल अधिवक्ता मुन्नी कुमारी मोबाइल नम्बर 9771139647 के साथ पारा विधिक स्वयं सेवक ललित भूषण झा द्वारा विधिक जागरूकता कार्यक्रम किया जाएगा. वहीं 12 फरवरी को बहेड़ी प्रखण्ड के हथौड़ी नॉर्थ पंचायत भवन में पैनल अधिवक्ता कात्यानी मोबाईल नम्बर 8709726769 के साथ पारा विधिक स्वयं सेवक प्रकाश कुमार द्वारा विधिक जागरूकता कार्यक्रम किया जाएगा. इसके साथ ही 19 फरवरी को हनुमाननगर प्रखण्ड के मोरो पंचायत में पैनल अधिवक्ता रेखा कुमारी मोबाइल नम्बर 9546580449 के साथ पारा विधिक स्वयं सेवक अशोक कुमार द्वारा जागरूकता कार्यक्रम किया जाएगा. 26 फरवरी को केवटी प्रखंड के लदारी पंचायत भवन में पैनल अधिवक्ता राधा कुमारी मोबाइल नम्बर 7739480692 के साथ पारा विधिक स्वयं सेवक निलंबर मिश्रा द्वारा जागरूकता कार्यक्रम किया जाएगा.
दिए गए हैं यह निर्देश
उन्होंने सभी प्रतिनियुक्त पैनल अधिवक्ता एवं पारा विधिक स्वयंसेवक को निर्देशित किया कि संबंधित विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करना सुनिश्चित करेंगे. इसके साथ ही विधिक जागरूकता कार्यक्रम और जरूरतमंद लोगों को विधिक सहायता या सलाह उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे. उन्होंने सभी संबंधित को निर्देशित किया कि निर्धारित प्रखण्ड अन्तर्गत पंचायत के शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, टोला, मोहल्ला, गाँव एवं वार्ड का चयन कर स्थानीय आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, संबंधित विद्यालय के शिक्षक, विधि छात्र अधिवक्ता एवं समाज सेवी संगठन आदि की मदद से अधिक से अधिक लोगों तक विधिक सहायता पहुंचाने का प्रयास करेंगे. साथ ही निर्धारित अवधि में अधिक से अधिक गाँव क्षेत्रों, पंचायतों में अभियान का संचालन करेंगे.
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