पुरुण उद्यमियों को 1% ब्याज के साथ 7 वर्षाें में राशि लौटनी है.
रिपोर्ट-कुंदन कुमार
गया. बिहार सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ा कदम उठाया है. नीतीश सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत राज्य के बेरोजगार युवाओं को अपना स्वरोजगार खोलने के लिए सहायता दी जाती है. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत सरकार की तरफ से युवाओं को लघु एवं कुटीर उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाता है. अगर आप भी अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं, तो इस योजना के तहत लोन ले सकते हैं.
5 लाख की प्रोत्साहन राशि और 5 लाख की सब्सिडी का प्रावधान
इस योजना के तहत, गया जिले से 2021-2023 में जांच उपरांत करीब 770 आवेदकों को फर्स्ट किश्त दी गई है. इसमें से 597 आवेदकों को द्वितीय किश्त और 135 आवेदकों को तृतीय किश्त जारी कर दी गई है. इस योजना के तहत सरकार की ओर से सबसे बड़ी सौगात यह है कि अपना व्यवसाय शुरु करने वाले उद्यमियों को 5 लाख की प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त 5 लाख की सब्सिडी दी जा रही है. प्रोत्साहन राशि की पांच लाख की राशि यदि पुरुष उद्यमी हैं तो उन्हें एक प्रतिशत ब्याज के साथ सात वर्षों में लौटाना है. वहीं, महिला उद्यमियों को बिना किसी ब्याज के सात वर्षाें में राशि लौटानी है.
इस योजना के तहत लगा सकते हैं 48 तरह के उद्योग
इस योजना के तहत 48 तरह के उद्योग लगा सकते हैं. इसमें बेकरी प्रोडक्ट, पशु आहार उत्पादन, मसाला उत्पदान्न, तेल मिल, मुर्गी दाना का उत्पादन, पापड़ एवं बड़ी उत्पादन, मुरब्बा उत्पादन, अचार,फलों के जूस की यूनिट, बढ़ई गिरी एवं लकड़ी के फर्नीचर, प्लास्टिक सामग्री, बॉक्स बॉटल्स, सीमेंट कंक्रीट पोल, आभूषण निर्माण वर्कशॉप शामिल हैं. इसके अलावा ब्यूटी पार्लर, एल्युमीनियम फर्नीचर का निर्माण, डीजल इंजन एवं पंप रिपेयरिंग, सीमेंट का जाली, दरवाजा एवं खिड़की, मार्बल कटिंग एवं पॉलिशिंग, काष्ठ कला आधारित उद्योग, कृषि यंत्र निर्माण, जूट आधारित क्राफ्ट, लाह चूड़ी निर्माण, मधु प्रसंस्करण, डेस्कटॉप पब्लिसिंग एवं स्क्रीन प्रिंटिंग, घरेलु बिजली वायरिंग एवं रिपेयरिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर एसैम्बलिंग एवं नेटवर्किंग आदि शामिल हैं.
ये लोग ले सकते हैं योजना का लाभ
राज्य के सभी लोग जिनकी आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच है वह इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं. इसके अलावा इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को 10+2 या इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष होनी चाहिए. आवेदक बिहार का स्थाई निवासी होना चाहिए. इस योजना का लाभ उठाने के लिए करंट अकाउंट होना अनिवार्य है. प्रोपराइटरशिप फर्म उद्यमी द्वारा अपने निजी पैन पर किया जा सकता है. केवल प्रोपराइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही इस योजना का लाभ उठा सकती है.
इन पेपर्स की पड़ेगी जरूरत
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला और युवा उद्यमियों द्वारा आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज कुछ इस प्रकार हैं. निवास प्रमाण पत्र, मैट्रिक प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता प्रमाण पत्र, हस्ताक्षर का नमूना, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, जाती प्रमाण पत्र, करेंट अकाउंट निर्गत की तिथि साक्ष्य के साथ होना जरूरी है.
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