गोपालगंज. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रदेश में शराबबंदी कानून को पूरी सख्ती के साथ लागू करवाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहे हैं. उनका लक्ष्य बिहार को नशामुक्त बनाना है. उनका यह प्रयास रंग लाने लगा है. गोपालगंज की एक विशेष अदालत ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश के शराब तस्करों के खिलाफ बेहद सख्त सुनाई है. विशेष उत्पाद एवं सत्र न्यायाधीश लवकुश कुमार ने दोनों शराब तस्करों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 2-2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट के फैसले के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया है.
जानकारी के अनुसार, यह मामला 21 अगस्त 2020 का है. पुलिस ने गोपालगंज के बंजारी चौक के पास शराब से लदी एक कार को पकड़ा था. इससे 688 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई थी. शराब की इतनी बड़ी खेप देखकर पुलिस भी भौंचक्की रह गई थी. पुलिस ने दिल्ली निवासी शराब तस्कर राजेश कुमार और उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के पाली प्रतापपुर गांव निवासी मोहित राजपूत को गिरफ्तार किया था. शराब तस्करी के मामले में दोनों के खिलाफ नगर थाने में मामला दर्ज कराया गया था. पुलिस की ठोस जांच और पुख्ता सबूत पेश करने की वजह से तकरीबन 16 महीने बाद दोषियों को सजा सुना दी गई.
पुलिस द्वारा इस मामले में आरोपपत्र दाखिल किए जने के बाद जज लवकुश कुमार की अदालत में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई थी. अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने दोनों शराब तस्करों को उम्रकैद की सजा सुनाई. बता दें कि बिहार में शराबबंदी को काफी सख्ती से लागू किया गया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमर खुद इस पर विशेष निगाह रखते हैं. वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर शराबबंदी कानून को पूरी कड़ाई के साथ लागू करने को लेकर समीक्षा भी की जाती है.
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