COVID-19: बिहार में पुलिस की शायराना अपील, 'तुमने खाक छानी है हर गली-चौबारे की, कुछ दिन की तो बात है अपने घर में रहो'

किशनगंज पुलिस ने शायराना अंदाज में लोगों से घरों में रहने की अपील की.
किशनगंज पुलिस ने कोरोना वायरस (coronavirus) के मद्देनजर लॉकडाउन (lockdown) के लिए कुछ गाइडलाइन भी जारी किए हैं. एसपी कुमार आशीष ने बताया कि अगर नियमों का उल्लंघन हुआ तो पुलिस विभिन्न धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई करेगी.
- News18 Bihar
- Last Updated: March 24, 2020, 2:41 PM IST
किशनगंज. पूरे बिहार में कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते संक्रमण को लेकर लॉकडाउन (Lockdown) है. किशनगंज (Kishanganj) में भी इसका असर साफ देखा जा रहा है, लेकिन कई ऐसे तबके भी हैं जो इसका उल्लंघन भी कर रहे हैं. हालांकि जिला प्रशासन ने लॉकडाउन के उल्लंघन करनेवालों के खिलाफ कुछ सख्त कदम उठाए है, जिसमें 6 महीने से लेकर 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है. इस बीच किशनगंज पुलिस और प्रशासन लॉकडाउन को लेकर अनोखे अंदाज में लोगों से घर में ही रहने की अपील कर रही है.
किशनगंज पुलिस ने जिला में एडमिनिस्ट्रेशन के ग्रुप व्हाट्सएप पर जनहित में जारी करते हुए अपना संदेश जारी किया है. इसमें बिल्कुल शायराना अंदाज में पुलिस ने लिखा है-
तूफ़ान के हालात हैं ना किसी सफर में रहो, पंछियों से है गुज़ारिश अपने शजर में रहो।
ईद के चांद हो अपने ही घरवालों के लिए, ये उनकी खुशकिस्मती है उनकी नज़र में रहो।माना बंजारों की तरह घूमे हो डगर डगर, वक़्त का तक़ाज़ा है अपने ही शहर में रहो।
तुमने खाक़ छानी है हर गली चौबारे की, कुछ दिन की तो बात है अपने घर में रहो।
बता दें कि किशनगंज जिले में करीब 70 प्रतिशत मुस्लिम आबादी रहती है. ऐसे में जिला पुलिस ने ऐसे शब्दों का चयन किया या है जिससे ये बात लोगों तक सीधे समझ में आए और कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए कुछ दिनों के लिए अपने घरों में ही रहने के लिए प्रेरित हों.
जारी किए गाइडलाइन
इसके साथ ही किशनगंज पुलिस ने लॉकडाउन के लिए कुछ गाइडलाइन भी जारी किए हैं. एसपी कुमार आशीष ने बताया कि अगर लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन हुआ तो पुलिस विभिन्न धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई करेगी. पुलिस ने ये गाइडलाइन जारी किए हैं-
1) राशन दुकान, मेडिकल स्टोर, सब्जी एवं फल दुकान के अलावा खुले पाए गए सभी दुकान का लाइसेंस रद्द किया जाएगा, तथा उपरोक्त मालिक पर सरकारी आदेश ना मानने के जुर्म में करवाई की जाएगी.
2) कोई भी वाहन (दो पहिया, तीन पहिया, चार पहिया) जो अनावश्यक रूप से घूमते या यात्री को ले जाते पाए जाने पर, वाहन मालिक और ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
3) किसी भी होटल, रेस्टोरेंट में खिलाते पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी.
4) एक जगह 5 व्यक्ति या उससे ज्यादा घर के बाहर अनावश्यक रूप से पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी.
5) सड़क पर इधर-उधर गंदगी फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी.
6) किसी भी कोचिंग संस्थान या शिक्षण संस्थान के खुले पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी.
7) बाहर में बच्चों के किसी भी प्रकार के खेल (क्रिकेट, फुटबाल, हॉकी इत्यादि) खेलने पर कार्रवाई की जाएगी.
8) किसी भी स्थान पर शादी, समारोह, उत्सव करवाने वाले परिवार पर कार्रवाई की जाएगी.
घर के अंदर रहें, खुद बचें, दूसरो को बचाएं.
(रिपोर्ट- आशीष सिन्हा)

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किशनगंज पुलिस ने जिला में एडमिनिस्ट्रेशन के ग्रुप व्हाट्सएप पर जनहित में जारी करते हुए अपना संदेश जारी किया है. इसमें बिल्कुल शायराना अंदाज में पुलिस ने लिखा है-
तूफ़ान के हालात हैं ना किसी सफर में रहो, पंछियों से है गुज़ारिश अपने शजर में रहो।
ईद के चांद हो अपने ही घरवालों के लिए, ये उनकी खुशकिस्मती है उनकी नज़र में रहो।माना बंजारों की तरह घूमे हो डगर डगर, वक़्त का तक़ाज़ा है अपने ही शहर में रहो।
बता दें कि किशनगंज जिले में करीब 70 प्रतिशत मुस्लिम आबादी रहती है. ऐसे में जिला पुलिस ने ऐसे शब्दों का चयन किया या है जिससे ये बात लोगों तक सीधे समझ में आए और कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए कुछ दिनों के लिए अपने घरों में ही रहने के लिए प्रेरित हों.
जारी किए गाइडलाइन
इसके साथ ही किशनगंज पुलिस ने लॉकडाउन के लिए कुछ गाइडलाइन भी जारी किए हैं. एसपी कुमार आशीष ने बताया कि अगर लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन हुआ तो पुलिस विभिन्न धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई करेगी. पुलिस ने ये गाइडलाइन जारी किए हैं-
1) राशन दुकान, मेडिकल स्टोर, सब्जी एवं फल दुकान के अलावा खुले पाए गए सभी दुकान का लाइसेंस रद्द किया जाएगा, तथा उपरोक्त मालिक पर सरकारी आदेश ना मानने के जुर्म में करवाई की जाएगी.
2) कोई भी वाहन (दो पहिया, तीन पहिया, चार पहिया) जो अनावश्यक रूप से घूमते या यात्री को ले जाते पाए जाने पर, वाहन मालिक और ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
3) किसी भी होटल, रेस्टोरेंट में खिलाते पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी.
4) एक जगह 5 व्यक्ति या उससे ज्यादा घर के बाहर अनावश्यक रूप से पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी.
5) सड़क पर इधर-उधर गंदगी फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी.
6) किसी भी कोचिंग संस्थान या शिक्षण संस्थान के खुले पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी.
7) बाहर में बच्चों के किसी भी प्रकार के खेल (क्रिकेट, फुटबाल, हॉकी इत्यादि) खेलने पर कार्रवाई की जाएगी.
8) किसी भी स्थान पर शादी, समारोह, उत्सव करवाने वाले परिवार पर कार्रवाई की जाएगी.
घर के अंदर रहें, खुद बचें, दूसरो को बचाएं.
(रिपोर्ट- आशीष सिन्हा)
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