मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में 50 फ़ीसदी तक दिया जा रहा है अनुदान
रिपोर्ट – अविनाश सिंह
लखीसराय : बिहार सरकार अपने राज्य के नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कई योजनाएं चला रही है. जिसका लाभ लेकर राज्य के नागरिक काफी राहत महसूस भी कर रहे हैं. इसी के तहत बिहार सरकार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना चला रही है. जिसके द्वारा बेरोजगार नागरिकों को वाहन की खरीदारी पर अनुदान देकर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है. इस योजना के तहत सरकार व्यापारिक 3 पहिया एवं चार पहिया वाहन की खरीदारी पर 50 प्रतिशत की अनुदान राशि प्रदान कर रही है. इसका लाभ मिलने के बाद बिहार के ग्रामीण नागरिकों को आय का साधन प्राप्त हो रहा है और जीविकोपार्जन के लिए रोजगार मिल पा रहा है. लेकिन इसका लाभ लेने के लिए महत्पूर्ण शर्त यह है कि आवेदक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा या अति पिछड़ा वर्ग का हो.
प्रत्येक पंचायत अधिकतम सात लोगों का किया जाएगा चयन
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को पढ़ा लिखा होना अनिवार्य है. प्रत्येक पंचायत से अधिकतम 7 लोगों को ही चयनित किया जायेगा. आवेदक का उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए. आवेदक ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होना चाहिए. यदि वह शहरी निवासी है तो उसे इस योजना के लिए अयोग्य माना जायेगा. आवेदक के पास पहले से कोई व्यवसायिक वाहन मौजूद नहीं होना चाहिए और वह पहले से किसी सरकारी योजना का लाभुक भी नहीं होना चाहिए.
योजना का लाभ लेने के लिए इन डाक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत
इस योजना के तहत मिलने वाले वाहन का उपयोग रोजगार के लिए किया जायेगा. यानि इस योजना के द्वारा लाभ प्राप्त वाहन व्यवसायिक होगा. इस योजना के तहत आवेदक को तीन पहिया और चार पहिया वाहन ही दिए जा सकेंगे.जिसमें 5 या 10 सीटें उपलब्ध हो. आवेदन करने के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, दो नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का होना अनिवार्य है.
इस तरह आप ऑनलाइन भर सकते हैं अपना आवेदन
आवेदन करने के लिए आवेदक को विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.transport.bih.nic.in पर जाना होगा. जिसके बाद आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा. जहां आपको अप्लाई ऑनलाइन के विकल्प पर क्लिक करना होगा. अब आपके सामने लॉगिन पेज होगा जहां आपको रजिस्टर इफ यू डोंट हैव एन अकाउंट वालें विकल्प का चयन करना होगा. जिसके बाद निबंधन फॉर्म खुलकर आएगा, जहां आपको सभी जरूरी जानकारी सही सही भरना है. इतना करने के बाद अब आपकी लॉगिन करने के लिए पुनः होम पेज पर जाना होगा और पुनः अप्लाई ऑनलाइन वाले विकल्प का चयन करना होगा. यहां आपको मोबाइल पर प्राप्त हुए यूजर नेम, आपके द्वारा बनाए गए पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज कर लॉगिन करना होगा. इस तरह आपकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. वहीं आवेदन की स्थिति जानने के लिए आपको दोबारा लॉगिन करना है जहां आपके डैशबोर्ड पर आवेदन की स्थिति दिख जायेगी. इन सभी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद भी अगर आवेदक को कोई समस्या होती है तो वह हेल्प लाइन नंबर 0612 2233333 या ईमेल आईडी cs-bihar@nic.in पर कॉल या ईमेल कर सहायता प्राप्त कर सकता है.
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Tags: Bihar Government, Bihar News
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