मधेपुरा. कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) के एक दर्जन डोज लेकर सुर्खियों में आए ब्रह्मदेव मंडल (Brahmdev Mandal) को बड़ी राहत मिली है. स्वास्थ्य विभाग (Health Department) की ओर से धोखाधड़ी केस में फंसे 84 वर्षीय ब्रह्मदेव मंडल को सोमवार को जमानत मिल गई. मधेपुरा (Madhepura) पुलिस द्वारा सीआरपीसी की धारा 41 का लाभ देते हुए उन्हें थाने से बेल (Bail) दे दिया गया. इस संबंध में बताया जाता है कि वरीय अधिकारियों के निर्देश पर ब्रह्मदेव मंडल को थाना द्वारा हाजिर होने का नोटिस दिया गया था. नोटिस पर तामील करते हुए सोमवार को वो थाना पहुंचे थे जहां केस के इन्वेस्टिगेशन अफसर (आईओ) उदय तिर्की द्वारा विहित प्रक्रिया को पूरा करते हुए ब्रह्मदेव मंडल को धारा 41 का लाभ देते हुए थाने से बेल दे दिया गया.
दरअसल पिछले दिनों ब्रह्मदेव मंडल के द्वारा कोरोना वैक्सीन की बारह डोज लेने की खबर आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया था. विभाग द्वारा आनन-फानन में पुरैनी पीएचसी प्रभारी से आठ जनवरी को धारा 419/420 और 188 के तहत मामला दर्ज करवाया गया था. इसके बाद पुलिस ने ब्रह्मदेव मंडल की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की थी. इस मामले को लेकर राजनीति भी होने लगी थी. मधेपुरा सदर से आरजेडी के विधायक चंद्रशेखर ने जिले के पुलिस कप्तान (एसपी) को पत्र लिख कर ब्रह्मदेव मंडल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी. अपने पत्र में विधायक ने कई सवाल भी उठाए थे.
वहीं, एसपी राजेश कुमार ने बताया कि कोरोना टीका के डोज से उन्हें (ब्रह्मदेव मंडल) काफी लाभ हुआ इसलिए उन्होंने बार-बार जाकर टीका लिया. चूंकि वो एक उम्रदराज व्यक्ति हैं इसलिए उन्हें सीआरपीसी की धारा 41 का लाभ दिया गया है. पुलिस समय-समय पर उनसे जांच में सहयोग लेगी, साथ ही अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच होगी.
पप्पू यादव ने सरकार और सिस्टम पर उठाया था सवाल
बता दें कि इस घटना पर मधेपुरा के पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी (जाप) के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने बिहार सरकार और सिस्टम को कठघरे में खड़ा किया था. पप्पू यादव ने कहा था कि अपनी गलती को छिपाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने ब्रह्मदेव मंडल के ऊपर केस किया है जो बर्दाश्त करने लायक नहीं है.
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