होम /न्यूज /बिहार /Munger News : जज ने 3 आरोपियों को सुनाई 11-11 साल की सजा, 200 किलोग्राम गांजा हुआ था बरामद

Munger News : जज ने 3 आरोपियों को सुनाई 11-11 साल की सजा, 200 किलोग्राम गांजा हुआ था बरामद

200 बरस की मामले में जिला जज ने सुनाया फैसला 

200 बरस की मामले में जिला जज ने सुनाया फैसला 

ट्रक के तलाशी लेने पर ट्रक में केविन में छिपाकर रखा 5 किलो वजन के 29 पॉकेट एवं 15 किलो वजन के चार पॉकेट गांजा बरामद किय ...अधिक पढ़ें

रिपोर्ट: अरुण कुमार शर्मा

मुंगेर: जिला व्यवहार न्यायालय में तीन साल पूर्व गांजा बरामदगी के मामले में जिला जज दीपांकर पांडेय ने फैसला सुनाया है. जिला जज ने दोषियों को कारावास के साथ अर्थदंड का फैसला सुनाया है. दरअसल, 2020 में तारापुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक ट्रक से 200 किलो गांजा बरामद किया था. इस मामले में कांड संख्या 128/20 दर्ज की गई थी.

जिला जज ने इस पर सुनवाई की प्रक्रिया आरंभ करते हुए अभियोजन एवं बचाव पक्ष के दलील सुनने के बाद तीनों दोषी नीतीश कुमार, मुनेश्वर ठाकुर एवं संदेश घोष को एनडीपीएस के धाराओं में 11-11 वर्ष कारावास की सजा सुनाया. साथ ही एक-एक लाख रूपये का अर्थदंड भी लगाया. अभियोजन पक्ष से एनडीपीएस के विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार गुप्ता ने बहस में भाग लिया.

200 किलो गांजा के साथ तीन को किया गया था गिरफ्तार

विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार गुप्ता ने बताया कि 1 सितंबर 2020 को तारापुर थानाध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली कि गंजा लदा एक ट्रक तारापुर थाना क्षेत्र से गुजरने वाली है. जिसके बाद पुलिस ने इसको लेकर विशेष अभियान चलाया. अभियान के दौरान सुल्तानगंज की तरफ से तेज रफ्तार से आ रही ट्रक को पुलिस ने रोका.

ट्रक के तलाशी लेने पर ट्रक में केविन में छिपाकर रखा 5 किलो वजन के 29 पॉकेट एवं 15 किलो वजन के चार पॉकेट गांजा बरामद किया. जिसमें कुल मिलाकर 200 किलो गंजा बरामद किया गया. इसके आलावा ट्रक पर सवार पटना अथमल गोला के रहने वाले मुनेश्वर ठाकुर, अथमल गोला के ट्रक चालक नीतीश कुमार एवं त्रिपुरा के संदेश घोष को गिरफ्तार किया गया था. न्यायालय ने तीनों दोषियों को 11-11 वर्ष की सजा सुनाते हुए एक-एक लाख का अर्थ दंड लगाया.

टॉप स्टोरीज
अधिक पढ़ें