को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से नीतीश सरकार को फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप बच्चों के साथ इस तरह का बर्ताव करते हैं. आप इस तरीके की चीजों की इजाजत नहीं दे सकते. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बिहार की सीबीआई अदालत से दिल्ली के साकेत कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए दो बजे तक सारे सवालों के जवाब देने को कहा है. चीफ जस्टिस ने कहा कि दिल्ली से पटना दो घंटे का रास्ता है. हम चीफ सेक्रेट्री को भी यहां खड़ा कर सकते हैं.
चीफ जस्टिस ने बिहार सरकार के वकील से कहा कि अगर सारी जानकारी नहीं दे सकते हैं तो किसी अफसर को बुलाइए अब बहुत हो गया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सरकार नहीं चला रहे हैं लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप कैसे सरकार चला रहे हैं?
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि आप कुछ कठिन सवालों के जवाब देने के लिए तैयार रहिये. इस फटकार के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के सभी मामलों को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया. कोर्ट के इस फैसले के बाद सभी आरोपियों का ट्रायल भी अब दिल्ली में ही चलेगा. इसके लिए कोर्ट ने दिल्ली के साकेत कोर्ट को चुना है. मालूम हो कि बिहार के इस बहुचर्चित केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रही है.
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FIRST PUBLISHED : February 07, 2019, 11:29 IST