पटना. बिहार (Bihar) के बहुचर्चित मुजफफरपुर शेल्टर होम केस (Muzaffarpur Shelter Home Case) में दिल्ली (Delhi) की साकेत कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. साकेत कोर्ट ने इस मामले के किंगपिन और दोषी करार दिए गए ब्रजेश ठाकुर को उम्रकैद की सजा सुनाई है. ये मामला मुंबई (Mumbai) की टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंस (TISS) की रिपोर्ट के बाद सामने आया था. इस मामले में साकेत कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर समेत 21 आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो, बलात्कार, आपराधिक साजिश और अन्य धाराओं में आरोप तय किया था. सीबीआई ने इस मामले में ब्रजेश ठाकुर को मुख्य आरोपी बनाया था.
मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में किसे मिली कितनी सजा
1 - ब्रजेश ठाकुर आजीवन कारावास 20 लाख जुर्माना जिसमे 4 लाख पीड़िता को मऊआजा दिया जाएगा. 2 - रवि रोशन आजीवन कारावास 1.5 लाख जुर्माना, 3 - विकास आजीवन कारावास 14 लाख जुर्माना, 4 गुडु पटेल-आजीवन कारावास
उम्रकैद की सजा पाए दोषी
1- किरण कुमारी, 2- मधु कुमारी, 3- रामानुज ठाकुर, 4- मीनू देवी, 5- विजय तिवारी , 35 हजार जुर्माना, 6 - कृष्णा कुमार , 40 हजार जुर्माना
10 साल की सजा पाए दोषी
1- नेहा कुमारी, 2- हेमा मशीह, 3- अश्वनी कुमार, 4- मीनू देवी, 5 - मंजू देवी, 6- चांदा देवी, 7 - रमा शंकर, 8 - इन्दु कुमारी को 3 साल, 9 - रोजी रानी 6 महीने
वर्ष 2018 में तय हुआ था आरोप
मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली ट्रांसफर किया गया था. तब से इस मामले की सुनवाई साकेत कोर्ट में चल रही थी और अब जाकर इसमें फैसला सुनाया गया. अदालत ने इस मामले में 20 मार्च, 2018 को आरोप तय किए थे.
चुनाव लड़ चुका है ब्रजेश ठाकुर
इस केस में सजा पाने वाले ब्रजेश ठाकुर ने वर्ष 2000 में मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से बिहार पीपुल्स पार्टी (बिपीपी) के टिकट पर चुनाव लड़ा था और हार गया था. अदालत ने 30 मार्च, 2019 को ठाकुर समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ बलात्कार और नाबालिगों के यौन शोषण का आपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोप तय किए थे. अदालत ने बलात्कार, यौन उत्पीड़न, नाबालिगों को नशा देने, आपराधिक धमकी समेत अन्य अपराधों के लिए मुकदमा चलाया था
क्या है पूरा मामला
बता दें कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में 40 नाबालिग बच्चियों और लड़कियों से रेप और यौन शोषण होने की बात सामने आई थी. इस मामले में आरोप है कि जिस शेल्टर होम में बच्चियों के साथ रेप हुआ था, वो ब्रजेश ठाकुर का है. इस मामले में ब्रजेश ठाकुर के अलावा शेल्टर होम के कर्मचारी और बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के अधिकारी भी आरोपी बनाए गए थे.
SC ने बिहार से केस दिल्ली ट्रांसफर किया था
मामला सुर्खियों में आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे बिहार से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था, जिसके बाद साकेत कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही थी. कोर्ट ने 20 मार्च, 2018 को मामले में आरोप तय किए थे. आरोपियों में आठ महिलाएं और 12 पुरुष शामिल हैं. कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर समेत 21 आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो, रेप, आपराधिक साजिश और अन्य धाराओं के तहत आरोप तय किए थे.
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Tags: Bihar News, CBI, Muzaffarpur news, Muzaffarpur Shelter Home Rape Case
FIRST PUBLISHED : February 11, 2020, 14:52 IST