मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में कुल 21 लोगों के विरुद्ध
चार्जशीट दाखिल की गई है. सीबीआई के एसपी देवेंद्र सिंह की ओर से पिछले 19 दिसंबर को विशेष पॉक्सो कोर्ट में सभी 21 आरोपितों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में दाखिल की गई चार्जशीट में IPC की धारा 323, 325, 341, 354, 376 C , 34 एवं पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 04, 06,08, 10, 12 व 17 के तहत आरोपित किया गया है. आरोपों के समर्थन के लिए सीबीआई ने 102 गवाहों के साक्ष्य लिए हैं.
इसमें बालिका गृह की पीडि़त 33 लड़कियां शामिल हैं. हालांकि चार्जशीट के कवर पन्ने पर सीबीआई ने स्पष्ट किया है कि बयान देने वाली नाबालिग बच्चियों का नाम चार्जशीट में नहीं खोला गया है. इनके नाम और केस स्टडी बंद लिफाफे में कोर्ट में दिया गया है, ताकि किशोरियों की गोपनीयता बनी रही.
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इनके विरुद्ध दाखिल की गई चार्जशीट
ब्रजेश ठाकुर, इंदु कुमारी, मीनू देवी, मंजू देवी, चंदा देवी, नेहा कुमारी, हेमा मसीह, किरण कुमारी, रवि कुमार रोशन, विकास कुमार, दिलीप कुमार वर्मा, विजय कुमार तिवारी, गुड्डू कुमार पटेल उर्फ गुड्डू, कृष्ण कुमार राम उर्फ कृष्णा, रोजी रानी, रामानुज ठाकुर उर्फ मामू, रामाशंकर सिंह उर्फ मास्टर साहब उर्फ मास्टर जी, डॉ. अश्विनी उर्फ आसमनी, विक्की, शाइस्ता परवीन उर्फ मधु व डॉ.प्रमीला.
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आपको बता दें कि बालिका गृह यौन उत्पीड़न कांड में सीबीआई को अभी भी तीन फरार अभियुक्तों की तलाश है. इनमें डॉक्टर प्रमीला, विक्की और रमाशंकर सिंह उर्फ मास्टर जी के नाम शामिल हैं. गौरतलब है कि फरार तीनों अभियुक्तों के खिलाफ भी सीबीआई चार्जशीट कर चुकी है.
रिपोर्ट- प्रवीण कुमार ठाकुर
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Tags: Bihar News, Muzaffarpur news, Muzaffarpur Shelter Home Rape Case
FIRST PUBLISHED : January 06, 2019, 11:20 IST