Intermediate examination held News Nalanda
रिपोर्ट मो. महमूद आलम
नालंदा. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 का आयोजन 1 फरवरी से 11 फरवरी तक किया जाएगा. इस परीक्षा के लिए नालंदा जिला में कुल 41 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. जिनमें कुल 46222 परीक्षार्थी शामिल होंगे. इसकी लेकर जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर केंद्राधीक्षकों के साथ बैठक की और उसको लेकर कई दिशा निर्देश भी दिया.
32 परीक्षा केंद्र पर शामिल होंगे 46222 परीक्षार्थी
इसमें बिहार शरीफ मुख्यालय में 32 परीक्षा केंद्र, राजगीर में 4 परीक्षा केंद्र तथा हिलसा में 5 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा बनाए गए हैं, जहां परीक्षा का आयोजन होगा. जिनमें छात्राओं के लिए 18 तथा छात्रों के लिए 23 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. छात्राओं के लिए बिहार शरीफ में 9 राजगीर में 4 तथा हिलसा में 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इस परीक्षा में 24866 छात्र एवं 21356 छात्रा, कुल 46222 परीक्षार्थी शामिल होंगे.
सिर्फ चप्पल में ही प्रवेश
परीक्षा को स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त वातावरण में आयोजन को लेकर आज जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर ने हरदेव भवन सभागार में सभी केंद्र अधीक्षकों की ब्रीफ किया. सभी केंद्र अधीक्षक को परीक्षा के संचालन के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निर्गत निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. परीक्षा में किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा. परीक्षार्थी के लिए जूता- मोजा पहन कर परीक्षा केंद्र में प्रवेश करना वर्जित रहेगा, सिर्फ चप्पल में ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर सकेंगे.
10 मिनट पूर्व तक मिलेगी प्रवेश की अनुमति
परीक्षार्थियों को प्रथम पाली की परीक्षा प्रारंभ होने के लिए निर्धारित समय 9:30 बजे से 10 मिनट पूर्व अर्थात पूर्वाह्न 9:20 बजे तक तथा द्वितीय पाली की परीक्षा प्रारंभ होने के लिए निर्धारित समय अपराह्न 1:45 बजे से 10 मिनट पूर्व अर्थात अपराह्न 1:35 बजे तक ही परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. विलंब से आने वाले परीक्षार्थी को परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसके लिए परीक्षा केंद्रों पर 174 स्टैटिक दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं. साथ ही 12 गश्ती दल दंडाधिकारी, 10 उड़नदस्ता (जोनल दंडाधिकारी) तथा 5 सुपर जोनल दंडाधिकारी भी प्रतिनियुक्त किए गए हैं, जो लगातार परीक्षा केंद्रों के बीच भ्रमणशील रहकर स्वच्छ परीक्षा का संचालन सुनिश्चित कराएंगे. जोनल एवं सुपर जोनल दंडाधिकारी अपने भ्रमण के दौरान परीक्षा केंद्र पर संधारित पंजी में अपनी निरीक्षण टिप्पणी दर्ज करेंगे तथा प्रतिदिन संध्या में दैनिक प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे.
धारा 144 रहेगा लागू
प्रत्येक परीक्षा केंद्र के 500 मीटर की परिधि में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निषेधाज्ञा लगाई जाएगी. जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर समिति द्वारा निर्धारित प्रावधानों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए. इसमें रत्तीभर भी शिथिलता बरतने की गुंजाइश नहीं होगी. इस अवसर पर अपर समाहर्त्ता, जिला शिक्षा पदाधिकारी, कोषागार पदाधिकारी सहित सभी केंद्र अधीक्षक एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.
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