आर्म्स एक्ट में पूर्व विधायक और JDU जिलाध्यक्ष को सजा

जेडीयू नेता प्रदीप कुमार (न्यूज18 फोटो)
पकरीबरावां थाना कांड संख्या 83/97, 102/97,47/98 मामले में पूर्व विधायक को सजा सुनाई गई है.
- News18 Bihar
- Last Updated: November 17, 2018, 10:00 PM IST
बिहार के नवादा जिले की एक अदालत ने शनिवार को आर्म्स एक्ट के विभिन्न मामले में वारसलीगंज के पूर्व विधायक और वर्तमान में जेडीयू के जिलाध्यक्ष प्रदीप कुमार को दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई है. व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम-4 संजीव कुमार राय ने उन्हें दोषी करार दिया.
पकरीबरावां थाना कांड संख्या 83/97, 102/97,47/98 मामले में पूर्व विधायक को सजा सुनाई गई है. पकरीबरावां के बाजिदपुर गांव से 7 अप्रैल 1999 में विधायक के पास से 6 राउंड देसी रिवाल्वर, एक देसी पिस्तौल, 0.35 एमएम बोर का कारतूस सहित 38 जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे.
सजा सुनाने के बाद इस मामले में अदालत ने उन्हें जमानत दे दी. पकरीबरावां थाना क्षेत्र के बाजिदपुर गांव से 8 अप्रैल 1999 को उनकी गिरफ्तारी हुई थी. तभी से यह मामला अदालत में चल रहा था.
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पकरीबरावां थाना कांड संख्या 83/97, 102/97,47/98 मामले में पूर्व विधायक को सजा सुनाई गई है. पकरीबरावां के बाजिदपुर गांव से 7 अप्रैल 1999 में विधायक के पास से 6 राउंड देसी रिवाल्वर, एक देसी पिस्तौल, 0.35 एमएम बोर का कारतूस सहित 38 जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे.
सजा सुनाने के बाद इस मामले में अदालत ने उन्हें जमानत दे दी. पकरीबरावां थाना क्षेत्र के बाजिदपुर गांव से 8 अप्रैल 1999 को उनकी गिरफ्तारी हुई थी. तभी से यह मामला अदालत में चल रहा था.
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