पटना. बिहार में अब लोगों को जन्म और मृत्यु का प्रमाणपत्र (Birth And Death Certificate) बस एक क्लिक पर ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगा. राज्य सरकार ने इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल पर काम करना शुरू कर दिया है. इस लिहाज से बिहार देश का पहला राज्य होगा जो नियमित अपडेट के साथ जन्म और मृत्यु के अपडेट आंकड़े सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करा देगा.
आईटी विभाग इसके लिए एक पोर्टल का निर्माण कर रहा है. ऐसे में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) के लिए सरकारी कार्यालयों का चक्कर लगाने से भी लोगों को छुटकारा मिल जाएगा. जिस तरीके से कोविड-19 के बाद देशभर में प्रतिदिन होने वाली मौत के आंकड़ों को लेकर कई सवाल उठने लगे थे, वैसे में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सभी राज्य और केंद्र सरकार को ऐसे आंकड़ों को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया था.
बिहार सरकार ने इस निर्देश को संज्ञान में लेते हुए यह पहल शुरू की है जो आने वाले दिनों में दूसरे राज्यों के लिए एक उदाहरण भी पेश करेगा. सरकार का पोर्टल तैयार होने के बाद उस पर जन्म और मृत्यु के आंकड़े नियमित रूप से अपडेट किए जाते रहेंगे. इसकी जवाबदेही शहरी और ग्रामीण निकायों के जनप्रतिनिधियों को दी जाएगी. वार्ड पार्षद से लेकर मुखिया अपने क्षेत्र में होने वाले जन्म और मृत्यु के आंकड़ों की रिपोर्ट भेजेंगे. शहरी निकाय और ग्राम पंचायत स्तर के पदाधिकारी इन आंकड़ों को अपडेट करने में उनकी मदद करेंगे.
जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र मिलना सुलभ हो जाएगा
राज्य सरकार ने मृत्यु प्रमाणपत्र की डिजिटल कॉपी ईमेल के माध्यम से मुफ्त देने की योजना की शुरुआत कर दी है. मई में ही नगर विकास एवं आवास विभाग ने सभी नगर आयुक्त और कार्यपालक पदाधिकारियों को इसका आदेश दे दिया था. बीपीएल परिवारों को निबंधित डाक से मृत्यु प्रमाणपत्र भी भेजा जा रहा था. निश्चित तौर पर सरकार की यह पहल आम लोगों के हित में है और आने वाले दिनों में जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र मिलना सुलभ हो जाएगा.
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