Bihar Panchayat Chunav 2021: पंचायत चुनाव से पहले आयोग का बड़ा फैसला, बढ़ सकती है मुखिया-सरपंच की मुश्किलें!

बिहार में पंचायत चुनाव का ऐलान, होली के बाद कभी भी किया जा सकता है.
Bihar Panchayat Chunav 2021: पहले पंचायत चुनाव की प्रक्रिया बैलेट पेपर के सहारे ही पूरी की जाती थी और अलग-अलग मतपत्रों पर मुहर लगाने की व्यवस्था थी. लेकिन, इस बार हर बूथ पर मल्टी पोस्ट ईवीएम की व्यवस्था की जाएगी.
- News18Hindi
- Last Updated: January 25, 2021, 7:06 PM IST
पटना. बिहार में पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Election 2021) की तैयारियां जारी हैं और ऐसी उम्मीद है कि यह मार्च अंत या अप्रैल के प्रथम सप्ताह से शुरू होकर मई तक संपन्न हो जाएगा. इस बार के चुनाव में जहां पहली बार मल्टी पोस्ट ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (Multi post EVM) का इस्तेमाल किया जाएगा. वहीं चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिलों को 27 जनवरी तक बूथों के सत्यापन करने का निर्देश दिया गया है. बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव में 700 मतदाताओं पर एक बूथ का गठन किया जाना है. जिसके चलते राज्य भर में तकरीबन एक लाख बीस हजार से भी ज्यादा बूथ स्थापित किये जाने हैं.
इसके अलावा आयोग द्वारा जारी एक निर्देश के अनुसार वर्तमान मुखिया-सरपंच के घर से 100 मीटर की दूरी पर मतदान केंद्र नहीं बनाया जा सकता है. नियम का उल्लंघन होने पर अधिकृत अधिकारी पर कार्रवाई भी की जाएगी. माना जा रहा है कि बिहार में होली के बाद कभी पंचायत चुनाव का ऐलान किया जा सकता है.
वहीं जानकारी के मुताबिक कुछ ऐसे नियम कायदे बनाए जा रहे हैं, जिससे इस चुनाव की निष्पक्षता पर कोई सवाल न खड़ा हो. चुनाव आयोग के ताजा निर्देशों के अनुसार, बिहार में पंचायत आम चुनाव, 2021 को लेकर वर्तमान मुखिया के घर के 100 मीटर के अंदर किसी भी मतदान केंद्र (बूथ) का गठन नहीं किया जाएगा. किसी व्यक्ति के निजी भवन या परिसर में बूथ नहीं बनेगा और किसी थाना, अस्पताल, डिस्पेंसरी, मंदिरों या धार्मिक महत्व के स्थानों पर बूथों का गठन नहीं किया जाएगा.बता दें कि बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर सभी जिलों में बूथों के गठन का निर्देश दिया है. आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने सभी जिलों के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पंचायत को बूथों के गठन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है.
वर्ष 2016 में हुए पंचायत आम चुनाव में राज्य में 1 लाख 19 हजार बूथ बनाए गए थे. आयोग के अनुसार पूर्व में गठित बूथों की समीक्षा कर जहां मतदान स्थल के परिवर्तन की जरूरत है उसके लिए जिलों द्वारा आयोग को पूर्ण कारणों की जानकारी देनी होगी और आयोग की सहमति मिलने पर ही नए स्थान पर बूथों का गठन किया जा सकेगा. सभी मतदान केंद्रों की सूची का अंतिम प्रकाशन 02 मार्च 2021 तक किया जाएगा.
बता दें कि पहले पंचायत चुनाव की प्रक्रिया बैलेट पेपर के सहारे ही पूरी की जाती थी और अलग-अलग मतपत्रों पर मुहर लगाने की व्यवस्था थी. लेकिन, इस बार हर बूथ पर मल्टी पोस्ट ईवीएम की व्यवस्था की जाएगी. ईवीएम से पंचायत चुनाव कराने के राज्य निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव पर बिहार सरकार ने मुहर लगा दी है. पंचायती राज विभाग ने अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने पत्र लिखकर आयोग को सूचित कर दिया है.
इसके अलावा आयोग द्वारा जारी एक निर्देश के अनुसार वर्तमान मुखिया-सरपंच के घर से 100 मीटर की दूरी पर मतदान केंद्र नहीं बनाया जा सकता है. नियम का उल्लंघन होने पर अधिकृत अधिकारी पर कार्रवाई भी की जाएगी. माना जा रहा है कि बिहार में होली के बाद कभी पंचायत चुनाव का ऐलान किया जा सकता है.
वहीं जानकारी के मुताबिक कुछ ऐसे नियम कायदे बनाए जा रहे हैं, जिससे इस चुनाव की निष्पक्षता पर कोई सवाल न खड़ा हो. चुनाव आयोग के ताजा निर्देशों के अनुसार, बिहार में पंचायत आम चुनाव, 2021 को लेकर वर्तमान मुखिया के घर के 100 मीटर के अंदर किसी भी मतदान केंद्र (बूथ) का गठन नहीं किया जाएगा. किसी व्यक्ति के निजी भवन या परिसर में बूथ नहीं बनेगा और किसी थाना, अस्पताल, डिस्पेंसरी, मंदिरों या धार्मिक महत्व के स्थानों पर बूथों का गठन नहीं किया जाएगा.बता दें कि बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर सभी जिलों में बूथों के गठन का निर्देश दिया है. आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने सभी जिलों के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पंचायत को बूथों के गठन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है.
वर्ष 2016 में हुए पंचायत आम चुनाव में राज्य में 1 लाख 19 हजार बूथ बनाए गए थे. आयोग के अनुसार पूर्व में गठित बूथों की समीक्षा कर जहां मतदान स्थल के परिवर्तन की जरूरत है उसके लिए जिलों द्वारा आयोग को पूर्ण कारणों की जानकारी देनी होगी और आयोग की सहमति मिलने पर ही नए स्थान पर बूथों का गठन किया जा सकेगा. सभी मतदान केंद्रों की सूची का अंतिम प्रकाशन 02 मार्च 2021 तक किया जाएगा.
बता दें कि पहले पंचायत चुनाव की प्रक्रिया बैलेट पेपर के सहारे ही पूरी की जाती थी और अलग-अलग मतपत्रों पर मुहर लगाने की व्यवस्था थी. लेकिन, इस बार हर बूथ पर मल्टी पोस्ट ईवीएम की व्यवस्था की जाएगी. ईवीएम से पंचायत चुनाव कराने के राज्य निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव पर बिहार सरकार ने मुहर लगा दी है. पंचायती राज विभाग ने अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने पत्र लिखकर आयोग को सूचित कर दिया है.