फाइल फोटो
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ पटना की एक अदालत ने समन जारी कर दिया है. राजधानी के एमपी-एमएलए कोर्ट पटना के विशेष न्यायिक दण्डाधिकारी गुजन कुमार ने समन जारी करते हुए उन्हें 20 मई तक कोर्ट में हाजिर होने को कहा है. बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार की एक मानहानि की अर्जी पर सुनवाई करते हुए ये समन जारी किया गया है.
इससे पहले 27 अप्रैल को पटना के CJM कोर्ट ने समन जारी करने का निर्देश दिया था. पटना के सीजेएम शशिकांत राय ने IPC की धारा 500 के तहत संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी को समन जारी करने का निर्देश दिया था. बता दें कि बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा दायर किया है.
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दरअसल राहुल गांधी ने 13 अप्रैल को कर्नाटक के बेलूर क्षेत्र के ककोर में हुई एक चुनावी सभा में मोदी उपनाम वालों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इसके बाद सुशील कुमार मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करवाया था.
सुशील कुमार मोदी इसी केस के सिलसिले में शुक्रवार को अदालत के सामने पेश हुए थे. उन्होंने कहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष ने यह टिप्पणी करके उनकी छवि खराब की है. राहुल गांधी ने कहा था, 'सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों है?'
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सुशील मोदी ने अदालत से अनुरोध किया कि राहुल गांधी की टिप्पणी पर मानहानि से संबंधित भादंसं की धाराओं 499 और 500 के तहत संज्ञान लिया जाए और कांग्रेस अध्यक्ष को समन जारी करके उनके खिलाफ सुनवाई की जाए.
इनपुट- क्रांति कुमार
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