पटना. आपने एड्स पीड़ितों के साथ समाज में भेदभाव करने की बातें अक्सर सुनी होंगी. जैसे ही लोगों को पता चलता है कि कोई व्यक्ति एड्स पीड़ित है तो पल भर में उसके प्रति उनका नजरिया बदल जाता है. मगर अब बिहार सरकार (Bihar Government) ने एड्स संक्रमितों के साथ भेदभाव करने वालों पर सख्ती बरतने का निर्णय लिया है. बिहार में एड्स संक्रमितों (AIDS Patient) के साथ भेदभाव करने वाले को दंडित किया जाएगा और ऐसे मामलों को शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं लोकपाल निपटायेंगे.
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे (Mangal Pandey) ने रविवार को कहा कि बिहार में एचआईवी एड्स संक्रमित व्यक्तियों और उनके परिजनों के साथ पारिवारिक व सामाजिक भेदभाव करना अब आसान नहीं होगा. उन्हें परेशान करने वालों को न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता और कानून के प्रावधान के तहत कार्रवाई भी होगी. उन्होंने कहा कि उनकी समस्याओं के निवारण के लिए अस्थायी लोकपाल की नियुक्ति की गयी है.
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की एचआईवी एड्स (प्रिवेंशन एंड कंट्रोल) एक्ट 2017 को बिहार में भी मार्च 2021 से लागू कर दिया गया है. इसके तहत एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों की शिकायतें सुनी जाएगी और उसका निवारण होगा. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इसी क्रम में सात जनवरी को पटना में राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा.
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