पटना. सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद पटना में नया कलेक्ट्रेट भवन (Patna Collectorate Building) बनाने का रास्ता साफ हो गया है. पटना कलेक्ट्रेट के नए भवन बनाने पर दो साल से लगी रोक को हटाते हुए सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने इसके निर्माण को मंजूरी देते हुए याचिका खारिज कर दी है. दरअसल याचिकाकर्ता ने पटना हाईकोर्ट में तब इसके निर्माण पर रोक लगाने की याचिका दायर की थी जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) नए भवन का शिलान्यास कर चुके थे. याचिकाकर्ता ने इसे हेरिटेज बिल्डिंग बताते हुए इसको तोड़े जाने पर रोक लगा दी थी. इसके बाद हाईकोर्ट ने अर्बन हेरिटेज कमीशन गठित कर इसकी जांच करवाई और फिर याचिकाकर्ता के दावे को खारिज करते हुए वर्ष 2020 में ही निर्माण कार्य शुरू करने की अनुमति दे दी थी.
बाद में याचिकाकर्ता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट चले गए और इस पर स्टे लगवा दिया. डेढ़ साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्ट्रेट बिल्डिंग बनाने की हरी झंडी दी है और अब निर्माण कार्य होगा.
इन्टैक संस्थान ने पुरानी बिल्डिंग के संरक्षण की मांग की थी
बता दें कि इन्टैक्ट नामक इस संस्था ने कहा था कि 200 साल पुरानी यह बिल्डिंग ऐतिहासिक धरोहर है. 19वीं सदी में इसका निर्माण डच व्यापारियों ने करवाया था इसलिए उन्होंने इसके सरंक्षण की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिलने के बाद पटना के जिलाधिकारी (डीएम) चन्द्रशेखर सिंह ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अब अधिकारियों और कर्मियों का इंतजार खत्म होगा क्योंकि पूरी तरह से यह कलेक्ट्रेट हाईटेक होगा. उन्होंने बताया कि और इसका टेंडर भी काफी पहले हो चुका है
पटना के नए कलेक्ट्रेट भवन का निर्माण 153.53 करोड़ की लागत से किया जाना है. इसका टेंडर दो साल पहले हो चुका है, इसमें 445 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था होगी और यह आधुनिक डिजाइन वाला भूकंपरोधी भवन होगा. नया भवन बनने से पहले ही अनुमंडल कार्यालय सहित अन्य कार्यालयों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा चुका है. वहीं, हिंदी भवन में जिलाधिकारी कार्यालय (डीएम ऑफिस) तत्काल चल रहा है. हालांकि विकास भवन तोड़ने की योजना नहीं है इसीलिए डीडीसी कार्यालय विकास भवन में ही चल रहा है.
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