सुब्रत राय को 11 मई को पटना हाई कोर्ट में पेश होने का आदेश
पटना. पटना हाईकोर्ट से बड़ी खबर आ रही है जहां देश के बड़े उद्योगपति और सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय को पटना हाईकोर्ट ने तलब किया है. पटना हाईकोर्ट ने सहारा श्री के नाम से विख्यात उद्योगपति सुब्रत रॉय सहारा को 11 मई को पटना हाईकोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है.
न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता प्रमोद कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सहारा को 27 अप्रैल तक का वक्त दिया था. कोर्ट ने पूछा था कि कंपनी यह बताएं कि जनता का पैसा कब तक लौटाएगी. दरअसल, सहारा कंपनी ने विभिन्न स्कीम में हजारों उपभोक्ताओं से निवेश के नाम पर पैसा जमा करवाया था और अवधि पूरी होने के बाद भी पैसे नहीं लौटाए गए थे.
इस मामले को लेकर 2000 से ज्यादा लोगों ने पटना हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर किया था. निवेशक कई सालों से अपने पैसे फंसने के कारण परेशान हैं और कोर्ट से लेकर सहारा के दफ्तर तक के चक्कर लगा रहे हैं. इस कंपनी के अलग-अलग स्कीमों में लोगों के करोड़ों रुपये फंसे हैं.
गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने सहारा कंपनी को यह बताने का निर्देश दिया था कि बिहार की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा, जो सहारा कंपनी के अलग-अलग स्कीमों में निवेशकों द्वारा जमा किया गया है, उसे किस तरह से जल्द से जल्द लौटाया जाएगा.
बुधवार को सुनवाई के दौरान सहारा कंपनी की ओर से अधिवक्ता उमेश प्रसाद सिंह ने हाईकोर्ट को बताया कि सहारा ने ग्राहकों को पैसा लौटाने के लिए कई विकल्प तैयार किए हैं, लेकिन कोर्ट उनकी दलीलों को नामंज़ूर करते हुए उक्त आदेश दिया. हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि वो इस मामले में उचित आदेश जारी करेगा. जिससे इन्वेस्टर्स को उनके रुपए मिल सके.
इससे पहले के आदेश में हाई कोर्ट ने कहा था कि यदि आगामी 27 अप्रैल तक सहारा कंपनी द्वारा स्पष्ट रूप से कोर्ट को इस बात की जानकारी नहीं दी जाती है, तो हाईकोर्ट इस मामले में उचित आदेश पारित करेगा, ताकि निवेशकों का पैसा उन्हें लौटाया जा सके. कोर्ट ने 27 अप्रैल तक कंपनी को अपना प्लान स्पष्ट करने को कहा था.
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