बिहार: Online STET के रिजल्ट पर पटना हाईकोर्ट ने लगाई रोक, 15 दिसंबर को अगली सुनवाई

ऑनलाइन एसटीइटी के रिजल्ट पर पटना हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 15 दिसंबर को
बिहार सरकार (Bihar Government) तथा बोर्ड के वकीलों के आग्रह पर पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने STET के ऑनलाइन रिजल्ट के मामले पर 15 दिसम्बर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया.
- News18Hindi
- Last Updated: November 28, 2020, 6:58 AM IST
पटना. अगले आदेश तक बिहार में स्टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट (STET) के ऑनलाइन परिणाम घोषित करने पर पटना हाई कोर्ट (Patna high court) ने रोक लगा दी है. एसटीइटी परीक्षा परिणाम घोषित करने पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) से जवाबतलब किया है. जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने आदित्य प्रकाश एवं अन्य की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया. कोर्ट को बताया गया कि बगैर ऑनलाइन परीक्षा के सिलेबस जारी किये ही ऑनलाइन परीक्षा ली गई थी जबकि ऑनलाइन परीक्षा के लिए बोर्ड ने राज्य सरकार को सूचित कर मंजूरी भी लिया था. याचिकाकर्ताओं ने ऑनलाइन परीक्षा सहित ऑनलाइन की सारी प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग कोर्ट से की.
वहीं, राज्य सरकार तथा बोर्ड के वकीलों ने जवाब दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की. कोर्ट ने उनके अनुरोध को मंजूर करते हुए 15 दिसम्बर तक जबाब दायर करने का मोहलत दिया है. मामले पर अगली सुनवाई 15 दिसम्बर को की जाएगी.
गौरतलब है कि पटना हाईकोर्ट ने इससे पहले एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए एसटीईटी की परीक्षा 9 सितंबर को लेने का फैसला सुनाया था. जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा की एकलपीठ ने पंकज कुमार सिंह व अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया था.
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा पहले ली गयी एलिजिबिलिटी टेस्ट को रद्द कर नये सिरे से परीक्षा लेने का निर्णय किया गया था. समिति के इसी निर्णय को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी. याचिका में हाईकोर्ट से परीक्षा के परिणाम को घोषित करने की मांग की गयी थी.
वहीं, राज्य सरकार तथा बोर्ड के वकीलों ने जवाब दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की. कोर्ट ने उनके अनुरोध को मंजूर करते हुए 15 दिसम्बर तक जबाब दायर करने का मोहलत दिया है. मामले पर अगली सुनवाई 15 दिसम्बर को की जाएगी.
गौरतलब है कि पटना हाईकोर्ट ने इससे पहले एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए एसटीईटी की परीक्षा 9 सितंबर को लेने का फैसला सुनाया था. जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा की एकलपीठ ने पंकज कुमार सिंह व अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया था.
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा पहले ली गयी एलिजिबिलिटी टेस्ट को रद्द कर नये सिरे से परीक्षा लेने का निर्णय किया गया था. समिति के इसी निर्णय को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी. याचिका में हाईकोर्ट से परीक्षा के परिणाम को घोषित करने की मांग की गयी थी.