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Patna News : आज से बिना हॉलमार्क के नहीं बिकेगी ज्वेलरी, देखिए किन जिलों में हो रही शुरुआत

फाइल तस्वीर 

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आभूषण पर एचयूआइडी नंबर देने की व्यवस्था डेढ़ साल से लागू है. लेकिन पुराने स्टाक की बात कहकर आभूषण व्यवसायी अबतक बिना एचय ...अधिक पढ़ें

रिपोर्ट: सच्चिदानंद

पटना. आज एक अप्रैल से बिहार में हालमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) नंबर वाले आभूषण ही बेचे जाएंगे. नए महीने के पहले दिन शनिवार से राज्य के 15 जिलों में इसे अनिवार्य कर दिया गया है. हालांकि, आभूषण पर एचयूआइडी नंबर देने की व्यवस्था डेढ़ साल से लागू है. लेकिन पुराने स्टाक की बात कहकर आभूषण व्यवसायी अबतक बिना एचयूआइडी नंबर वाली ज्वेलरी बेच रहे थे, जिसे आज से अनिवार्य कर दिया गया है. पटना बीआईएस के निदेशक और प्रमुख एसके गुप्ता ने बताया कि स्वर्ण व्यापारियों को दी गई मोहलत 31 मार्च को समाप्त हो गई है.

आज से जिलों में अनिवार्य

पटना, रोहतास, बक्सर, सारण, नालंदा, दरभंगा, नवादा, गया, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, भोजपुर, बेगूसराय और भागलपुर में एचयूआइडी मार्का लागू हो गया है. पटना बीआईएस के निदेशक और प्रमुख एसके गुप्ता ने बताया कि एचयूआइडी नंबर से ग्राहक खुद पता कर सकते हैं कि सोना कितना शुद्ध है. अल्फा न्यूमेरिक यूनिक नंबर को बीआईएस की वेबसाइट और एप पर सत्यापित कर असली-नकली की पहचान की जा सकती है.

क्या है यह एचयूआइडी नंबर?

हालमार्किंग सोने की शुद्धता की गारंटी है. अधिकतर आभूषण पर एचयूआइडी नंबर लिखा होता है. नंबर को लेंस से देख कर भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की वेबसाइट और बीआईएस केयर एप पर सत्यापित किया जा सकता है. इससे आभूषण कहां बना? कहां जांच हुई? कितनी मिलावट ? कितने कैरेट का है? इसका पता चल जाता है.

यही नहीं, एप में अगर ज्वैलरी का हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (एचयूआईडी) नंबर गलत मिले तो उपभोक्ता एप पर ही इसकी शिकायत भी दर्ज करा सकता है. बीते साल दो ग्राम से अधिक के सोने के गहनों पर हॉलमार्क चिन्ह अनिवार्य किया गया था और अगस्त माह से एचयूआइडी लागू किया गया था.

Tags: Bihar News, PATNA NEWS

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