पटना. लंबे अंतराल के बाद बिहार में सोमवार को फिर से स्कूल-कॉलेजों में शिक्षण कार्य प्रारंभ (Bihar School Reopen) हो रहे हैं. कोरोना की स्थिति सामान्य होने के बाद सरकार ने स्कूल-कॉलेज समेत शिक्षण संस्थानों को खोलने का आदेश दिया है साथ ही इसको लेकर गाइडलाइन (Bihar School Guidelines) भी जारी कर दी है. सोमवार से प्रारंभिक कक्षा से लेकर माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय समेत सभी शिक्षण संस्थान खुल रहे हैं. क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप (Crisis Management Group) ने स्कूल समेत अन्य शिक्षण संस्थानों को सशर्त खोलने की इजाजत दे दी है. गाइडलाइन के मुताबिक पहली से आठवीं कक्षा तक 50% छात्रों की उपस्थिति के साथ विद्यालय संचालित किए जाएंगे जबकि शेष 50% छात्र दूसरे दिन कक्षा में आएंगे. यानी रोटेशन के अंतर्गत व्यवस्था चलनी है.
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि अधिक नामांकन वाले शिक्षण संस्थान दो पालियों में संचालित किए जाएंगे. नौवीं से ऊपर के विद्यालय और अन्य शिक्षण संस्थान 100% छात्रों की उपस्थिति के साथ संचालित होंगे. सभी शिक्षण संस्थानों में कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन करना होगा. शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी. विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों, जिलाधिकारियों और कुलपतियों से गाइडलाइन का पालन करने का आदेश दिया है.
अपर मुख्य सचिव ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षण संस्थान यह सुनिश्चित कर लेंगे कि प्रत्येक कक्षा में 6 फीट की दूरी पर छात्र और छात्राओं को बैठने की व्यवस्था हो. विद्यालय परिसर में प्रवेश के वक्त विद्यार्थियों शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. कक्षाओं के संचालन के समय भी यही व्यवस्था अनिवार्य तौर पर लागू रहेगी. स्कूल के भीतरी परिसर के अंदर वेंडर को प्रवेश की इजाजत नहीं दी जाएगी.
पहली से आठवीं कक्षा तक के विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना का संचालन फिलहाल बंद ही रहेगा. कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों और कर्पूरी छात्रावासों का संचालन कोरोना गाइडलाइन के तहत किया जाना है. नियुक्ति के अलावा सभी तरह के व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश और चयन के लिए परीक्षा का संचालन भी प्रोटोकॉल के अंतर्गत ही होगा.
अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने इस बात की जानकारी दी है कि शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई से पहले पूरे परिसर को सेनीटाइज कराना अनिवार्य किया गया है. कक्षाओं में भी सेनेटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है. स्कूल बसों को भी हर दिन से सेनिटाइज करने के लिए निर्देश दे दिया गया है. जिन विद्यालयों में 15 से 18 साल तक के छात्रों को अब तक टीका नहीं लगाया गया है उन्हें भी टीका लगवाना अनिवार्य किया गया है. शिक्षण संस्थानों में थर्मल स्क्रीनिंग के अलावा दूसरी चीजों की व्यवस्था मुकम्मल करने का निर्देश दिया गया है.
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