सहारा इंडिया के निवेशकों की याचिका पर पटना हाई कोर्ट ने सुब्रत रॉय को तलब किया है. (न्यूज 18 इंडिया)
पटना. सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत रॉय को पटना हाई कोर्ट ने तलब किया है. कोर्ट ने उन्हें 11 मई को अदालत में पेश होने को कहा है. अब ऐसे में सवाल उठता है कि हाई कोर्ट ने आखिर सुब्रत रॉय को क्यों तलब किया है? सहारा के निवेशकों की क्या चिंताएं हैं? क्या निवेशकों की आशंकाएं दूर हो सकेंगी और क्या उनको अपना पैसा वापस मिल सकेगा? देश के अन्य प्रदेशों के साथ ही बिहार में भी बड़ी संख्या में लोगों ने सहारा के विभिन्न स्कीम में निवेश कर रखा है. निवेशकों का कहना है कि अवधि पूरी होने के बाद भी उनका पैसा उन्हें वापस नहीं मिल रहा है. यह मामला जब पटना हाई कोर्ट पहुंचा तो कंपनी के प्रमुख सुब्रत रॉय को तलब किया गया.
दरअसल, सहारा इंडिया की अलग-अलग स्कीम्स में बड़े पैमाने पर बिहार के लोगों ने निवेश कर रखा है. अधिकांश लोगों के इन्वेस्टमेंट का समय भी पूरा हो चुका है. लोगों की शिकायत है कि समय पूरा होने के बाद भी काफी समय बीत गए, पर उनके रुपए वापस नहीं किए गए. निवेशकों का पैसा वापस न लौटने की वजह से सहारा इंडिया के मुखिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. निवेशकों का रुपया वापस न करने के मामले में बुधवार को सुनवाई हुई थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने सीधे सहारा इंडिया के संस्थापक सुब्रत रॉय को हाजिर होने का आदेश जारी कर दिया.
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सहारा इंडिया के ऑफिस का चक्कर लगा रहे निवेशक
सहारा इंडिया की विभिन्न योजनाओं में निवेश करने वालों को अभी तक उनका पैसा नहीं लौटाया गया है. इससे निवेशकों की परेशानी बढ़ गई है. छोटे से लेकर बड़े स्तर तक निवेश करने वाले लोगों की शिकायत है कि निवेश की मैच्योरिटी की अवधि पूरा हुए काफी वक्त बीत चुका है. इसके बावजूद अब तक उनके रुपए वापस नहीं किए गए. लोग लगातार सहारा इंडिया की स्थानीय शाखाओं में चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी. इसके बाद निवेशकों ने पटना हाईकोर्ट में अपील की और अब इस मामले की सुनवाई शुरू हुई है.
पटना हाईकोर्ट ने सहारा समूह के सुब्रत राय को 11 मई को हाजिर होने का दिया आदेश
कोर्ट पहले भी सहारा इंडिया को दे चुकी है निर्देश
इस मामले पर पहले हुई सुनवाई में पटना हाई कोर्ट ने सहारा कंपनी को यह बताने का निर्देश दिया था कि वह निवेशकों का पैसा कैसे लौटाएगी? कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि बिहार की गरीब जनता ने अपनी गाढ़ी कमाई का निवेश किया है, ऐसे में कंपनी यह बताए कि निवेशकों का पैसा कैसे जल्द से जल्द वापस किया जाएगा. तब हाई कोर्ट ने 27 अप्रैल तक कंपनी को अपनी योजनाओं के बारे में बताने को कहा था.
सहारा की दलील नामंजूर
सहारा के निवेशकों की याचिका पर बुधवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सहारा इंडिया के वकील उमेश प्रसाद सिंह ने हाई कोर्ट को बताया कि कंपनी ने निवेशकों का पैसा लौटाने का विकल्प तैयार कर लिया है. हाई कोर्ट ने सहारा के वकील की दलील को खारिज कर दिया. साथ ही सहारा इंडिया के प्रमुख को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया.
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