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उद्योग लगाने के लिए नहीं है पैसे तो नो टेंशन! सरकार की इन योजनाओं से सस्ते दर पर ले सकते हैं लोन

उद्योग विभाग के प्रधान लिपिक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि लोन की विभिन्न योजनाओं के लिए जब-जब आवेदन मांगा जाता है, तब- ...अधिक पढ़ें

रिपोर्ट- मो. सरफराज आलम
सहरसा. 
अगर आप कोई व्यवसाय करना चाहते हैं और आपके पास पर्याप्त फंड नहीं है, तो चिंता की बात नहीं है. मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री योजना से आप लोन लेकर अपने बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि व्यवसाय खड़ा करने के लिए बिहार और केंद्र सरकार की कौन-कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं और इन योजनाओं का लाभ आप किस तरह से उठा सकते हैं.

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के तहत आप 2 लाख से 50 लाख तक का लोन ले सकते हैं. शहरी क्षेत्र के सामान्य जाति के आवेदक को 15% एवं ग्रामीण इलाकों के लिए 25% सब्सिडी मिलती है. जबकि एससी-एसटीवर्ग के शहरी इलाके के आवेदकों के लिए 25% एवं ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक के लिए 35% सब्सिडी देने का प्रावधान है. इस योजना से लोन लेने के लिए आप www.kvic.org.in/kviconline.gov.in/pmegpeportal. आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन (PMFME) योजना की अवधि 5 वर्षों की है. अर्थात वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक है. इस योजना में बेकरी उत्पाद जैसे ब्रेड, केक बिस्किट,अनाज से उत्पाद पशु चारा, बेसन, मैदा, आटा, कॉर्न, साबूदाना, नूडल पास्ता, चिउरा बनाने के लिए लोन दिया जाता है. इसके साथ ही डेयरी उत्पाद / छेना, पनीर, घी, खोया, मक्खन, मिठाई, कुल्फी, आइसक्रीम बनाने के लिए लोन मिलेगा. जबकि तेल में सरसों, तिल, तीसी या अलसी, मूंगफली आदि और फलों के उत्पाद /आचार, मुरब्बा, जूस, सॉस या चटनी, मशरूम पाउडर या आचार,पापड़, नमकीन, चिप्स, गुड़, शहद तैयार करने के लिए लोन दिया जाता है.

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है. इस योजना में सभी वर्ग के आवेदकों को 50% तक सब्सिडी दी जाती है. महिला एवं एससी-एसटी वर्ग के उद्यमियों को ब्याज मुक्त लोन दिया जाता है. जबकि सामान्य जाति के आवेदकों से 1% ब्याज लिया जाता है.

लोन के अप्लाई करते समय दुरुस्त रखें यह डॉक्यूमेंट
आधार कार्ड, प्रमोटरों या गारंटीकर्ता का फोटोयुक्त आवासीय पता वाला प्रमाण-पत्र, बिजली बिल, पानी बिल, टेलीफोन बिल, गैस बिल, पिछले 2 महीने का होल्डिंग टैक्स की रसीद अथवा राशन कार्ड, सभी प्रमोटरों का पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट या पासबुक का फोटोकॉपी पिछले 6 महीनों का अपलोड करना होता है. https://pmfme.mofpi.gov.in/pmfme/#/login पर निबंधन करने के बाद आवेदक के ईमेल पर उपभोक्ताकर्ता पहचान संख्या प्राप्त होगा, जिसका उपयोग दोबारा लॉगिन करके आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण करें. निबंधन होने के बाद पोर्टल पर संबंधित जिला के संसाधन सेवियों की सूची आएगी. उनमें से किसी से संपर्क कर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

क्या कहते हैं विभागीय कर्मचारी
उद्योग विभाग के प्रधान लिपिक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि लोन की विभिन्न योजनाओं के लिए जब-जब आवेदन मांगा जाता है, तब-तब इसका पोर्टल खोल दिया जाता है. आवेदन आने के बाद आवेदनों की स्क्रुटनी की जाती है. इसके बाद चयनित आवेदकों को तीन किस्तों में लोन मुहैया कराया जाता है. उन्होंने बताया है कि पिछले वर्ष कुल 300 लोगों को लोन दिया गया.

Tags: Loan

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