छपरा (सारण). बिहार के सारण जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है. कोर्ट ने 21 साल पुराने आपराधिक मामले में भाजपा सांसद और विधायकों समेत 79 आरोपियों को बरी कर दिया गया है. महाराजगंज से सासंद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, तरैया विधायक जनक सिंह और एमएलए ज्ञानचंद मांझी को बरी कर दिया गया है. इनके साथ ही इस मामले में आरोपी बनाए गए 76 अन्य आरोपियों को भी निर्दोष करार दिया गया. भाजपा सांसद, विधायक और पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं के लिए यह बड़ी राहत वाली खबर है.
जन आंदोलन के दौरान हंगामा और तोड़फोड़ के मामले में महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, तरैया विधायक जनक सिंह, विधायक ज्ञानचंद मांझी समेत 79 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है. सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल समेत तमाम आरोपियों के खिलाफ साल 2001 में नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. इसके बाद 21 साल तक इस मामले की सुनवाई छपरा कोर्ट में चली और 23 जून को इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने सांसद और विधायक समेत तमाम आरोपियों को बरी कर दिया है.
सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इससे उनका न्यायपालिका में विश्वास बढ़ा है और वह न्याय का पालन करने वाले व्यक्ति है. उन्होंने बताया कि वह इस मामले में हमेशा न्यायालय का सम्मान करते हुए पेशी पर आते रहे हैं. इससे पहले सांसद सिग्रीवाल के कोर्ट आने की सूचना पर बड़ी तादाद में उनके समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता मौके पर इकट्ठा हो गए.
इस मौके पर सांसद ने वर्तमान हालात पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आज आंदोलन की दशा और दिशा बदल गई है. आज आंदोलन के नाम पर असामाजिक तत्व गुंडई कर रहे हैं, जिसका उदाहरण हाल के दिनों में हुआ युवाओं और छात्रों का आंदोलन है. सरकारी संपत्ति को बड़े पैमाने पर क्षति पहुंचाई गई है. उन्होंने इस पूरी घटना की निंदा करते हुए कहा कि देश की न्याय व्यवस्था पर सभी को विश्वास करना चाहिए और किसी भी मामले को लेकर अगर दिक्कत है तो न्याय का दरवाजा सबके लिए खुला हुआ है.
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