सीवान. इस वक्त बिहार के सीवान जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां RJD विधायक बच्चा पांडे और पूर्व एमएलसी टुन्ना पांडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. दोनों के चचेरे भाई ने तकरीबन 1 महीने पहले दरौली थाने में इन दोनों के खिलाफ आवेदन दिया था. उन्होंने विधायक बच्चा पांडे पर जाने से मारने की धमकी देने, घर में चोरी कराने और मारपीट करने का आरोप लगाया था. अब दरौली पुलिस ने राजद विधायक और पूर्व विधानपार्षद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. आवेदन की जांच करने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है.
बच्चा पांडे और टुन्ना पांडे के खिलाफ 24 दिसंबर को मामला दर्ज किया गया था, लेकिन इसकी सूचना अब जाकर सर्वजनिक हुई है. दोनों नेताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 457 और 380 के तहत मामला दर्ज किया गया है. बता दें कि आईपीसी की धारा 380 के तहत घर में चोरी करने या फिर उस पर कब्जा करने के मामले में सजा का प्रावधान है. इस धारा के तहत अधिकतम 7 साल कैद और जुर्माने का प्रावधान है. वहीं, आईपीसी की धारा 457 के तहत अधिकतम 14 साल की सजा का प्रावधान है. रात के समय में घर तोड़ कर या फिर रात्रि के समय घर में घुसने के आरोप में सजा का प्रावधान किया गया है.
चचेरे भाई ने दर्ज कराई FIR
चचेरे भाई ने दर्ज कराई FIR
राजद विधायक बच्चा पांडे और टुन्ना पांडे पर उनके चचेरे भाई ने ही मामला दर्ज कराया है. राजद नेता के चचेरे भाई राजेश पांडे (50) ने इन दोनों पर गृहभेदन और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है. राकेश पांडे ने स्थानीय पुलिस में पहले ही इन दोनों के खिलाफ आवेदन दिया था. मामला जनप्रतिनिधि से जुड़ा होने के कारण पुलिस ने पहले इसकी पूरी छानबीन की. जांच में पीड़ित पक्ष के अरोप से संतुष्ट होने के बाद पुलिस ने इनके खिलाफ मामला दर्ज किया है. राजेश पांडेय द्वारा इन दोनों पर करीब 50 लाख रुपए के सामान की चोरी, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है. केस दर्ज होने से अब इन दोनों नेताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं.
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