बिहार में लागू शराबबंदी कानून के तहत कोर्ट ने दोषियों को कड़ी सजा दी है
वैशाली. बिहार में जारी शराबबंदी कानून के तहत पहली बार उत्पाद कोर्ट ने 4 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. वैशाली के हाजीपुर व्यवहार न्यायालय में 4 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई. यह अपने आप में बिहार का पहला मामला बन गया है जब उत्पाद कोर्ट ने 4 दोषियों को एक साथ उम्रकैद की सजा सुनाई है. इतना ही नहीं इन चारों में एक दोषी को 7 वर्ष की अतिरिक्त सजा भी आर्म्स एक्ट में दी गई है, साथ ही अदालत ने उस पर 10 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है.
अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान रखा गया है. हाजीपुर व्यवहार न्यायालय के उत्पाद कोर्ट 2 ने राघोपुर थाना कांड संख्या 83/17 में चार लोगों को आजीवन सजा सुनाई है, जिसमें जागबली राय, मनोज राय, दिनेश राय और पांचू राय शामिल हैं. बताया गया कि अभियुक्तों द्वारा वादी के बयान पर शराब पीने से संबंधित उपजे विवाद में अभियुक्तों ने वादी के लड़के सतीश कुमार की गोली मारकर हत्या की घटना को अंजाम दिया था. इसमें आरोपियों को अदालत ने पहले ही दोषी करार दे दिया था.
सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद चारों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. इस विषय में उत्पाद के स्पेशल पीपी रमेश राय ने बताया कि शराबबंदी कानून के लागू होने के बाद की घटना है. 13 अगस्त 2017 को हुए इस केस के सूचक अमीरा राय रहे हैं. उनके बथान में अभियुक्त हथियार से लैस होकर झोला में शराब लेकर गए थे लेकिन सूचक अमीरा राय और उनके लड़का सतीश कुमार के द्वारा शराब पीने से मना किया गया जिसका उन लोगों ने विरोध किया. आपस में बकझक और धक्का-मुक्की हुआ इस पर जागबल्ली राय ने पिस्तौल से सतीश कुमार पर गोली चला दी थी.
आनन-फानन में परिवार के लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राघोपुर ले गए जहां उनकी स्थिति को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों द्वारा पीएमसीएच रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उनको जाच के उपरांत मृत घोषित कर दिया था.
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Tags: Bihar News, New Liquor Policy, Vaishali news
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