पटना. बिहार में कोरोना संक्रमितों (Corona infected) की संख्या 1325 से अधिक हो चुकी है. हालांकि, इनमें से 453 ठीक भी हो चुके हैं, पर 4 मई के बाद आने वाले प्रवासी मजदूरों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या ने बिहार सरकार को चिंता में डाल दिया है. 17 मई दिन के 1 बजे तक के सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 4 मई से अब तक 671 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए, जिनमें प्रवासी मजदूरों का आंकड़ा 560 था. जाहिर है बिहार सरकार (Government of Bihar) के सामने कठिन चुनौती है. यही नहीं, बिहार के सभी 38 जिलों में कोरोना ने अपने पांव पसार लिए हैं, ऐसे में लॉकडाउन 4.0 (Lockdown 4.0) में राज्य सरकार ने कोई भी ग्रीन जोन नहीं रखा है. यानि राज्य के 5 जिले रेड जोन तो 33 जिले ऑरेंज जोन में हैं.
गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4 में जो गाइडलाइन जारी किए हैं, उनमें इस बार रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन के अलावा कंटेनमेंट जोन और बफर जोन को भी शामिल किया गया है. हालांकि, केंद्र सरकार ने राज्यों को उनके यहां कोरोना की स्थिति के अनुसार जोन निर्धारित करने के अधिकार दिए हैं. इसी के तहत इस बार बिहार ने ग्रीन जोन को अपनी सूची से बाहर रखा है और प्रदेश में सिर्फ रेड और ऑरेंज जोन ही हैं.
राज्य सरकार के अनुसार, बिहार में मुख्य रूप से रेड और ऑरेंज जोन ही रहेंगे. इसके बाद रेड जोन औेर अंतर्गत ही कंटेनमेंट और बफर जोन शामिल रहेगा. संक्रमण के लिहाज से पटना में सर्वाधिक 164 मामले सामने आ चुके हैं. इसके बाद दूसरे नंबर पर अब भी मुंगेर बरकरार है. ऐसे में पटना के खाजपुरा और मुंगेर के जमालपुर को कंटेनमेंट जोन में रखते हुए इन इलाकों में सारी पाबंदियां जारी हैं. पटना और मुंगेर के बाद रोहतास, नालंदा, बक्सर, बेगूसराय, मधुबनी, सिवानऔर खगड़िया जैसे जिलों में सबसे अधिक कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं.
रेड जोन में शामिल हैं बिहार के ये 5 जिले
पटना, मुंगेर, रोहतास, बक्सर और गया. हालांकि, गया को रेड जोन में रखने को लेकर कई सवाल खड़े होते रहे हैं, पर अब राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है कि वह किस जिले को किस जोन में रखना चाहता है. राज्य सरकार भी जिलाधिकारियों के परामर्श के अनुसार ही इसपर आगे फैसला लेगी कि किन जिलों को किस जोन में रखा जाए.
बिहार में ऑरेंज जोन में शामिल जिले
नालंदा, कैमूर, सिवान, गोपलगंज, भोजपुर, बेगूसराय, औरंगाबाद, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, अरवल, सारण, नवादा, लखीसराय, बांका, वैशाली, दरभंगा, जहानाबाद, मधेपुरा, पूर्णिया, शेखपुरा, अररिया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी और सुपौल.
मिलेगी यह छूट
बिहार में जोन के अनुसार पाबंदियां और छूट निर्धारित की गई हैं. इसके अनुसार कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की सामान्य गतिविधियां नहीं की जा सकेंगी. सभी शिक्षण संस्थाएं बंद रहेंगी और ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा. इसके साथ ही घरेलू और अंतराष्ट्रीय उड़ानें बंद रहेंगी. होटल और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे. शाम 7 बजे से सुबह सात बजे तक बगैर अनुमति बाहर निकलने पर रोक रहेगी.
नए निर्देश के अनुसार भी रेड जोन वाले इन जिलों कोई छूट नहीं मिलेगी और इन जिलों में जारी पाबंदियां पूर्ववत रहेंगी. हालांकि कुछ राहत का ऐलान जरूर किया गया है.
- रेड और ऑरेंज जोन में रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी, किताब स्टेशनरी एवं चश्मा की दुकानें पूर्व के आदेश के अनुरूप खुलेंगी.
- जरूरत के सामानों की होम डिलिवरी के साथ ही दवा वगैरह की दुकानें खुली रहेंगी. दूध और दूध जनित उत्पाद समेत फल-सब्जियां मिलेंगी.
- रेड और ऑरेंज जोन में कुछ आर्थिक गतिविधियों की भी छूट दी गई है. मनरेगा और सात निश्चय के तहत चल रहे कार्य जारी रहेंगे.
- स्थानीय स्तर पर कंस्ट्रक्शन वर्क भी शुरू किए जा सकते हैं, लेकिन इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही होगा.
- यहां बसें चल सकेंगी, लेकिन उनकी क्षमता 50 प्रतिशत ही होगी. यानि बस की सीटिंग क्षमता से 50 प्रतिशत ही सवारियां बैठ पाएंगी. हालांकि इसके लिए भी जिलाधिकारी से इजाजत लेनी पड़ेगी.
- ऑरेंज जोन के जिलों में आवश्यक सेवाओं की दुकानें खुल जाएंगी. हालांकि मॉल, सिनेमा हॉल, जिम और पार्क जैसे सार्वजनिक स्थल अब भी बंद ही रहेंगे.
रेड और ऑरेंज जोन में कुछ छूट तो मिली है पर कुछ पाबंदियां सभी जोन में लागू रहेंगी.
- रेड और ऑरेंज, दोनों ही जोन में गैरजरूरी काम के लिए कोई भी आदमी रात 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक मूवमेंट नहीं कर सकता. यानी उसे इस दौरान पैदल या गाड़ी से चलने की छूट नहीं मिलेगी.
- सोशल डिस्टेंसिंग का भी सभी जोन में पालन करना आवश्यक होगा. मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा. हालांकि, कई प्रावधानों में छूट देने या न देने का निर्णय संबंधित जिले के डीएम वस्तुस्थिति को देखते हुए ले सकते हैं.
- सभी जोन मं सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम, प्रार्थना/धार्मिक स्थल लॉकडाउन विस्तार की अवधि में 31 मई तक बंद रहेंगे.
- लॉकडाउन 4.0 के दौरान राज्यों की परस्पर सहमति से अंतरराज्यीय यात्री वाहनों, बस सेवाओं की आवाजाही को अनुमति दी जा सकती है. हालांकि बिहार सरकार ने अभी इसपर कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है.
- वैवाहिक समारोह में 50 से अधिक लोगों के जुटान पर पाबंदी रहेगी. इसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का प्रोपर पालन करना आवश्क है.
- अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों की उपस्थिति बाधित रहेगी. इसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा.
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FIRST PUBLISHED : May 18, 2020, 11:56 IST