रिपोर्ट- मुन्ना राज
बगहा. महिला थाना के पूर्व थानाध्यक्ष उमा शंकर मांझी पर महिला थाना में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है. उनपर ड्यूटी में लापरवाही बरतने का आरोप है. इसी आधार पर एसपी किरण कुमार जाधव ने सख्त कार्रवाई की है और पहले तो थानेदार को निलंबित किया, फिर उसी थाना में एफआईआर करवा दिया. एसपी ने बताया कि महिला थाना के निवर्तमान थानाध्यक्ष उमा शंकर मांझी पर महिला थाना में धारा 166 अ के तहत मामला दर्ज किया है. उन्होंने बताया कि पूर्व थानाध्यक्ष पर यह कार्रवाई दुष्कर्म पीड़ित की मां के बयान पर दर्ज किया गया है. एसपी ने कहा कि दर्ज एफआईआर के बाद पुलिस इस मामले में जांच कर कार्रवाई में जुट गई है.
गौरतलब है कि भैरोगंज थाना क्षेत्र के बरवा गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ पड़ोस के एक बुर्जुग के द्वारा दुष्कर्म किया गया था. इस मामले को स्थानीय स्तर पर दबाने को लेकर गांव के स्तर पर ही पंचों के द्वारा अर्थ दंड लगाकर मामला खत्म करने का प्रयास किया गया. दो लाख रुपये में मामला रफा-दफा करना तय हुआ. साथ ही दुष्कर्म के आरोपी को 31 मार्च तक पीडिता को अर्थ दंड के रूप में दो लाख रुपये देने की बात कही गई.
हालांकि, तय समय सीमा के अंदर आरोपी के द्वारा अर्थ दंड की राशि का भुगतान नहीं किया गया. जिसके बाद पीड़ित की मां ने महिला थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगायी. मगर, तत्कालीन महिला थानाध्यक्ष उमा शंकर मांझी के द्वारा मामले में एफआईआर दर्ज करने में देरी की गई.
इसी मामले में एसपी ने कार्रवाई करते हुए तत्कालिक महिला थानाध्यक्ष उमा शंकर मांझी को निलंबित कर दिया था. साथ ही मामले की जांच एसडीपीओ को सौंप दी गई. एसडीओपी ने अपनी जांच में थानाध्यक्ष को दोषी करार दिया जिसके बाद यह बड़ी कार्रवाई हुई है.
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