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1 अप्रैल से बदलने जा रहे ये नियम, आपके टैक्स, GST और PAN पर पड़ेगा सीधा असर

नए वित्त वर्ष में बदलाव

नए वित्त वर्ष में बदलाव

एक अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर (New Financial Year 2020-21) शुरू हो रहा है. नए वित्त वर्ष में कई ऐसे नियमों में बदलाव ...अधिक पढ़ें

    नई दिल्ली. एक अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर (New Financial Year 2020-21) शुरू हो रहा है. नए वित्त वर्ष में कई ऐसे नियमों में बदलाव हो रहा है जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई हैं. ये चेंज GST रिटर्न लेकर PAN कार्ड के नियमों में होने वाला है. आइए आपको एक-एक कर बताते है की एक अप्रैल से क्या-क्या बदल रहा है.

    PAN-Aadhaar कार्ड
    1 अप्रैल से आपका PAN कार्ड 'इनवैलिड' हो जाएगा, अगर आपने इसे आधार से लिंक नहीं कराया. PAN और आधार नंबर को लिंक (PAN Aadhaar Linking) करने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2020 है. पिछले साल पैन-आधार लिंकिंग की डेडलाइन कई बार बढ़ चुकी है. करीब 17.58 करोड़ PAN अभी भी आधार से लिंक नहीं हैं जबकि 30.75 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना पैन आधार से लिंक करा लिया है.

    नया इनकम टैक्स सिस्टम होगा लागू
    बजट 2020-21 में सरकार ने वैकल्पिक दरों और स्लैब के साथ एक नई आयकर व्यवस्था (New Income Tax Regime) शुरू की, जो 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नये वित्तीय वर्ष से प्रभावी हो जाएगी. नई कर व्यवस्था में कोई छूट और कटौती का लाभ नहीं मिलेगा. हालांकि नई कर व्यवस्था वैकल्पिक है यानी करदाता चाहे तो वह पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से भी आयकर अदा कर सकता है.

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    वहीं नए कर प्रस्ताव के तहत 5 लाख रुपये सालाना आय वाले को कोई कर नहीं देना है. 5 से 7.5 लाख रुपये सालाना आय वालों के लिए टैक्स की दर 10%, 7.5 से 10 लाख रुपये की आय पर 15%, 10 लाख रुपये से 12.5 लाख रुपये पर 20%, 12.5 लाख रुपये से 15 लाख रुपये की आय पर 25% और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% की दर से कर लगेगा.  



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    नया जीएसटी रिटर्न
    जीएसटी काउंसिल की 31वीं बैठक में टैक्सपेयर्स के लिए नया जीएसटी रिटर्न सिस्टम पेश करने पर निर्णय हुआ था. नया सिस्टम एक अप्रैल से लागू होगा. इससे जीएसटी रिटर्न भरने में आसानी होगी. नई व्यवस्था के तहत दो नये फॉर्म पेश किए गए हैं. GST FORM ANX-1 और GST FORM ANX-2.

    विदेशी टूर पैकेज के लिए TCS
    1 अप्रैल, 2020 से विदेशी टूर पैकेज खरीदना और विदेशों में कोई भी फंड खर्च करना महंगा हो जाएगा. अगर कोई विदेशी टूर पैकेज खरीदता है या विदेशी करेंसी एक्सचेंज कराता है तो 7 लाख रुपये से अधिक की रकम पर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (TCS) देना होगा. दरअसल, केंद्र सरकार ने आम बजट 2020 में सेक्शन 206C में संशोधन कर विदेशी टूर पैकेज और फंड पर 5 फीसदी TCS लगाने का प्रस्ताव दिया है.

    वाहन के नियम
    एक अप्रैल से देश में केवल BS-6 मानक वाले ही वाहन बिकेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2018 में यह आदेश दिया था कि 31 मार्च 2020 के बाद BS-4 मानक के नए वाहन नहीं बिकेंगे. BS-4 के वाहनों को बेचने के लिए ऑटोमोबाइल कंपनियां कई ऑफर्स ले कर आई हैं और अपने बीएस-4 गाड़ियों के कई मॉडल्स की खरीद पर भारी डिस्काउंट दे रही हैं.

    जानवरों की दवाइयों से जुड़ा नियम बदलेगा
    सरकार ने सभी मेडिकल डिवाइस (Medical Devices) को ड्रग्स (Drugs) घोषित कर दिया है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को एक अधिसूचना जारी की है. जिसके मुताबिक, इंसानों-जानवरों पर इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी ड्रग्स कहलाएंगे. इसके बाद अब ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट (Drugs and Cosmetcis Act, 1940 (23 of 1940) की धारा 3 के तहत इंसानों और जानवरों पर इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को औषधि की श्रेणी में रखा जाएगा. यह कानून 1 अप्रैल 2020 से लागू हो जाएगा.

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    Tags: Gst, Tax planning, Tourism

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