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Alert! 4 दिन में करा लें अपने ड्रोन का रजिस्ट्रेशन, नहीं तो होगी जेल

31 जनवरी तक कराएं ड्रोन का रजिस्ट्रेशन

31 जनवरी तक कराएं ड्रोन का रजिस्ट्रेशन

नागर विमानन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) ने ड्रोन रखने और उड़ाने वालों को को कहा है कि वो 31 जनवरी, 2020 तक ड् ...अधिक पढ़ें

    नई दिल्ली. अगर आपके पास भी ड्रोन (Drone) है तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हैं. दरअसल, नागर विमानन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) ने ड्रोन रखने और उड़ाने वालों को को कहा है कि वो 31 जनवरी, 2020 तक ड्रोन का रजिस्ट्रेशन करा लें. बिना रजिस्ट्रेशन ड्रोन (Drone Registration) रखने पर भारतीय दंड संहिता और विमान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि ड्रोन का रजिस्ट्रेशन 14 जनवरी से शुरू हो गया है. ड्रोन रजिस्ट्रेशन के लिए के आपके पास सिर्फ 4 दिन बचे हैं.

    9000 ड्रोन्स का हुआ रजिस्ट्रेशन
    ड्रोन का रजिस्ट्रेशन 14 जनवरी से शुरू हो चुका है. नागर विमानन मंत्रालय के मुताबिक, अभी तक करीब 9000 ड्रोन्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है. नागर विमानन मंत्रालय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. ये भी पढ़ें-1 फरवरी से बदल जाएंगी ये चीजें, आपकी जेब पर होगा सीधा असर

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    अगस्त 2018 में लागू हुआ था CAE
    बता दें कि ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DFCA) ने अगस्त 2018 को CAR लागू किया था. इसके तहत ड्रोन मालिकों को ड्रोन के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर (UIN) लेना होता है. साथ ही परमिट और अन्य मंजूरियों की व्यवस्था भी इसमें की गई है.

    यहां कराएं ड्रोन का रजिस्ट्रेशन
    ड्रोन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए नागर विमानन मंत्रालय ने एक वेबसाइट जारी की है. अपने ड्रोन को रजिस्टर करने के लिए https://digitalsky.dgca.gov.in/ पर लॉगिन करना होगा. रजिस्ट्रेशन कराने पर आपको दो यूनिक नंबर जारी किए जाएंगे. ये दोनों नंबर ड्रोन रखने का अधिकार देंगे.

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    Tags: Business news in hindi, India drone

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