देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) का कहर लगातार जारी है और अब हर दिन मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है. इस बीच ईपीएफओ (EPFO) ने बड़ा फैसला किया है. दरअसल, श्रम मंत्रालय ने एंप्लाई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ (Employees Provident Fund Organisation) में इंप्लॉईज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस यानी ईडीएलआई (EDLI) स्कीम, 1976 के तहत अधिकतम इंश्योरेंस रकम बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दी है, जो अभी तक 6 लाख रुपये थी. योजना के तहत न्यूनतम बीमित राशि ढाई लाख रुपये रखी गई है.
श्रम मंत्री संतोष गंगवार की अध्यक्षता वाला ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने नौ सितंबर, 2020 को डिजिटल तरीके से आयोजित बैठक में ईडीएलआई योजना के तहत अधिकतम बीमा राशि बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने का निर्णय किया था.
श्रम मंत्रालय का यह आदेश ईडीएलआई (EDLI) से संबंधित है. अगर किसी सब्सक्राइबर की मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को इस इंश्योरेंस का लाभ मिलता है. हालांकि ईडीएलआई के लाभार्थियों की संख्या ईपीएफ सब्सक्राइबर्स से कम है. सभी ईडीएलआई सब्सक्राइबर्स, ईपीएफ सब्सक्राइबर्स भी होते हैं. हालांकि सभी ईपीएफ सब्सक्राइबर्स ईडीएलआई सब्सक्राइबर्स नहीं होते हैं.
हालिया राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistical Office) की रिपोर्ट के अनुसार शुद्ध रूप से ईपीएफओ से फरवरी में 12.37 लाख नए सब्सक्राइब जुड़े. यह जनवरी 2021 के 11.95 लाख से ज्यादा है. इसमें कहा गया है कि सितंबर 2017 से फरवरी 2021 के दौरान करीब 4.11 करोड़ (सकल) नए सब्सक्राइबर ईपीएफओ योजना से जुड़े.undefined
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FIRST PUBLISHED : April 30, 2021, 20:41 IST