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डिजिटल लेंडिंग ऐप्स पर आरबीआई के निर्देश को लेकर भड़के अशनीर ग्रोवर, कहा- आरबीआई को इसकी समझ नहीं

अशनीर ग्रोवर ने डिजिटल लेंडिंग पर नई गाइडलाइंस को लेकर की आरबीआई की आलोचना.

अशनीर ग्रोवर ने डिजिटल लेंडिंग पर नई गाइडलाइंस को लेकर की आरबीआई की आलोचना.

शार्क टैंक इंडिया के जज अशनीर ग्रोवर ने कहा है कि आरबीआई को डिजिटल लेंडिंग समझ नहीं आती और वह फिनटेक कंपनियों को ये करन ...अधिक पढ़ें

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हाइलाइट्स

डिजिटल लेंडिंग ऐप्स को लेकर आरबीआई के नए दिशा-निर्देशों पर भड़के अशनीर ग्रोवर.
ग्रोवर ने कहा कि बैंकों से यह होता नहीं और आरबीआई को डिजिटल लेंडिंग समझ नहीं आती .
आरबीआई ने डिजिटल लेंडिंग कंपनियों के लिए ग्रीवांस रिड्रेसल अधिकारी नियुक्त करना अनिवार्य कर दिया है.

नई दिल्ली. शार्क टैंक इंडिया के मशहूर जज और भारतपे के पूर्व एमडी व सह-संस्थापक अशीनर ग्रोवर ने भारतीय रिजर्व बैंक की उसके नए डिजिटल लेंडिंग दिशानिर्देशों को लेकर काफी तीखी आलोचना की है. उन्होंने इन गाइडलाइंस को फिनटेक कंपनियों को लेनदेन से हतोत्साहित करने वाला बताया है.

अशनीर ने कहा है, “जहां यूपीआई दुनिया की सबसे अच्छी तकनीकी इनोवेशन है, वहीं आरबीआई की लेंडिंग गाइडलाइंस सबसे खराब हैं. आरबीआई फिनेटक्स को कह रहा है कि भाई मत करो डिजिटल लेंडिंग शेंडिंग! बैंक से होती नहीं, हमें समझ आती नहीं और पेन पेपर की सेल भी कम होगी.” हालांकि, ट्विटर पर उनके इस ट्वीट से कई लोगों ने असहमति जताते हुए कहा कि कई फिनटेक कंपनियां ग्राहकों का उत्पीड़न कर रही हैं.

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ट्विटर पर मिली तीखी प्रतिक्रिया
एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि आपको उन हजारों लोगों की भी आवाज सुननी चाहिए थी जिन्होंने डिजिटल लेंडिंग कंपनियों के उत्पीड़न से तंग आकर या तो आत्महत्या कर ली या फिर डिप्रेशन में चले गए. मयंक बंसल नामक एक अन्य यूजर ने लिखा, “आपकी भावनाओं को समझते हैं लेकिन ओला और पेटीएम की हालिया घटिया सेवाओं ने और कोई विकल्प नहीं छोड़ा. यह सही कदम है. आप ग्राहकों को बेवकूफ बनाकर बिजनेस नहीं कर सकते.” यूजर साहिल कटारिया ने लिखा, “मुझे लगता है कि आरबीआई की गाइडलाइंस का पालन होना चाहिए. मैंने हाल ही में देखा है कि कई मनी लेंडिंग ऐप्स ने ग्राहक द्वारा पैसा चुकाने के बावजूद इसे मानने से मना कर दिया कि वह कर्ज लौटा चुका है. उसके बाद परिवार को भद्दे मेसेज भेजे गए.”

क्या है आरबीआई के दिशा-निर्देश
आरबीआई ने सभी वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, एनबीएफसी और उनकी लेंडिंद सर्विस ऐप्स को एक नोडल ग्रीवांस अधिकारी को अनिवार्य रूप से नियुक्त करने का आदेश दिया है. ये फिनटेक व डिजिटल लेंडिंग ऐप संबंधी शिकायतों का निपटारा करेंगे. यह गाइडलाइंस 2021 में डिजिटल लेंडिंग को लेकर गठित किए गए वर्किंग ग्रुप की सिफारिशों के बाद जारी की गई हैं. आरबीआई ने कहा है कि इस ग्रीवांस रीड्रेसल अधिकारी की जानकारी डिजिटल लेंडिंग ऐप और लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर की वेबसाइट पर होनी चाहिए. आरबीआई के इस आदेश के बाद देश में कई डिजिटल लेंडिंग ऐप ने अपनी सर्विस पर रोक लगा दी है.

Tags: Business news in hindi, Digital payment, Fintech market, Loan, Paytm, RBI

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