होम /न्यूज /व्यवसाय /सीधे 100 गुना मुआवजा! लॉकर से गायब हुए गहने तो बैंकों पर बढ़ेगा बोझ, ग्राहक करेंगे मौज, जानिए क्यों?

सीधे 100 गुना मुआवजा! लॉकर से गायब हुए गहने तो बैंकों पर बढ़ेगा बोझ, ग्राहक करेंगे मौज, जानिए क्यों?

RBI के नये नियमों के अनुसार, अगर बैंक की लापरवाही के चलते लॉकर में रखे सामान को कोई भी नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदारी बैंकों की होगी. (news18)

RBI के नये नियमों के अनुसार, अगर बैंक की लापरवाही के चलते लॉकर में रखे सामान को कोई भी नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदारी बैंकों की होगी. (news18)

RBI के इस नये नियम के तहत, यदि लॉकर में रखे सामान को कई नुकसान पहुंचता है तो अब इसके लिए बैंक की जिम्मेदारी तय की जाएगी ...अधिक पढ़ें

हाइलाइट्स

1 जनवरी 2023 से लॉकर की सुविधा का लाभ जारी रखने के लिए ग्राहकों को एग्रीमेंट बनवाना होगा.
धोखाधड़ी के मामले में बैंक की लायबिलिटी लॉकर के वार्षिक किराये के 100 गुना तक होगी.
बैंक प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि वे बैंकिंग परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाएं.

नई दिल्ली. 1 जनवरी यानी कल से बैंक लॉकर (Bank Locker Rules) से जुड़े नए नियम लागू हो जाएंगे. अगर आप भी बैंक में लॉकर रखते हैं या खुलवाने की योजना बना रहे हैं तो इन नियमों के बारे में आप अच्छे से जान लें. आरबीआई (RBI New Rules for Bank Locker) के इन नये नियमों से ग्राहकों को बड़ा फायदा होगा और बैंकों की मनमानी पर रोक लगेगी.

RBI के इस नये नियम के तहत, यदि लॉकर में रखे सामान को कई नुकसान पहुंचता है तो अब इसके लिए बैंक की जिम्मेदारी तय की जाएगी. इसके लिए बैंक से ग्राहकों को 31 दिसंबर तक के लिए एक एग्रीमेंट साइन करना होगा. जिसमें लॉकर के बारे में सभी जानकारियां दी जाएगी, इससे बैंक ग्राहक अपने जरूरी सामानों को लेकर हमेशा अपडेट रहेंगे.

ग्राहकों को करना होगा नया एग्रीमेंट
1 जनवरी 2023 से पहले लॉकर की सुविधा का लाभ जारी रखने के लिए ग्राहकों को एग्रीमेंट बनवाना होगा, और इसके लिए पात्रता दिखानी होगी. इस संबंध में ग्राहकों को बैंकों की तरफ से मैसेज भी भेजे जा रहे हैं. पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने भी अपने ग्राहकों को अलर्ट भेज रहे हैं, जिसमें लिखा है, ‘RBI गाइडलाइंस के अनुसार न्यू लॉकर एग्रीमेंट 31 दिसंबर 2022 से पहले एक्जीक्यूट किया जाना है.’

बैंकों को करनी होगी नुकसान की भरपाई
RBI के नये नियमों के अनुसार, अगर बैंक की लापरवाही के चलते लॉकर में रखे सामान को कोई भी नुकसान होता है तो जिम्मेदारी बैंकों की होगी और उन्हें इस लॉस की भरपाई करनी होगी. बैंक प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि वे बैंकिंग परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाएं. वहीं, अगर ग्राहकों को ये नुकसान बैंक के कर्मचारियों द्वारा की गई धोखाधड़ी के कारण होता है, तो बैंक की लायबिलिटी लॉकर के वार्षिक किराये के 100 गुना तक होगी.

इन हालात में नहीं मिलेगा मुआवजा
हालांकि, कुछ परिस्थितयों जैसे- भूकंप, भारी बारिश-बाढ़, आंधी-तूफान समेत अन्य प्राकृतिक आपदाओं, ग्राहक की गलती या लापरवाही की वजह से लॉकर में रखे सामान को किसी भी तरह का नुकसान होता है, तो बैंक इसके लिए जिम्‍मेदार नहीं होगा.

बता दें कि, बैंकिंग नियामक आरबीआई समय-समय पर ग्राहकों के हितों की सुरक्षा करने के लिए कई बड़े कदम उठाता है और बैंकिंग प्रणाली से जुड़े नियमों में बदलाव करता रहता है. लॉकर से जुड़े नियमों में बदलाव भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इसी नीति का हिस्सा है.

Tags: Bank fraud, Bank holiday list, Bank interest rate, Banking reforms, RBI

टॉप स्टोरीज
अधिक पढ़ें