नई दिल्ली. कोरोना वायरस के प्रकोप से देशभर (Corona Crisis) में तबाही मची हुई है. मेडिकल सेवाएं, सुविधाएं और सामग्री की मांग को लेकर हाहाकार मचा हुआ है. इस संकट काल में दुनिया के कई देशों ने भारत की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है. कई संस्थानों, कंपनियों व लोगों ने मदद देने की पेशकश की है. कई कंपनियों और संस्थानों ने तो मुफ्त में मदद करने की पेशकश की है. लेकिन, इस मानवीय और सामाजिक काम में आईजीएसटी बड़ा रोड़ा बन रहा था. इसे देखते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Modi Government) ने ऐलान किया है कि देश में वितरण के लिए दान के रूप में बिना किसी लागत के मिली आयातित कोविड राहत सामग्रियों (Covid Relief Materials) पर एकीकृत माल व सेवा कर (IGST) से 30 जून 2021 तक छूट दी जा रही है.
आईजीएसटी से छूट के लिए केंद्र सरकार से लगाई गई थी गुहार
वित्त मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार को देश से बाहर के कई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, कॉरपोरेट्स और विदेश के दूसरे संगठनों व इकाइयों ने मुफ्त वितरण के लिए आयातित, दान के रूप में बिना लागत के मिली कोविड-19 राहत सामग्रियों पर आईजीएसटी से छूट देने की मांग की थी. इस छूट का लाभ उन वस्तुओं पर भी मिलेगी, जो अबतक कस्टम ड्यूटी क्लियरेंस नहीं मिलने की वजह से बंदरगाहों पर पड़ी हुई हैं. बता दें कि केंद्र सरकार ने पहले ही रेमडेसिविर इंजेक्शन और इसके बनाने में इस्तेमाल होने वाले मुख्य रसायन यानी एपीआई के आयात पर 31 अक्टूबर 2021 तक बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट दे रखी है. इसके अलावा मेडिकल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, क्रायोजेनिक ट्रांसपोर्ट टैंकर और कोरोना वैक्सीन लगने वाली कस्टम ड्यूटी से भी 31 जुलाई 2021 तक छूट की घोषणा हो चुकी है.
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आईजीएसटी छूट का लाभ लेने को नियमों का करना होगा पालन
>> आईजीएसटी छूट का लाभ लेने के लिए राज्य सरकारों को नोडल अथॉरिटी नियुक्त करना होगा.
>> यह नोडल अथॉरिटी इस बात के लिए अधिकृत होगी कि राहत सामग्रियों को किस संस्था, राहत एजेंसियों या संवैधानिक संस्थाओं को मुफ्त में वितरण करने की अनुमति दे.
>> राज्य सरकार या किसी संस्था, राहत एजेंसियों या संवैधानिक संस्था विदेश ऐसी राहत सामाग्रियों को आयात कर सकते हैं और देशभर में कहीं भी मुफ्त में वितरण कर सकते हैं.
>> नोडल अथॉरिटी से आयातक एक सर्टिफेकट लेगा और उसे कस्टम विभाग में दिखाकर इन आयातित राहत सामग्रियों का क्लियरेंस लेगा.
>> राहत सामग्रियों का आयात होने के बाद आयातक कस्टम विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर के सामने आयात होने की तारीख से 6 माह या अगर अवधि बढ़ाई गई है तो अधिकतम 9 महीनों के अंदर प्रस्तुत होगा. आयातक इस बात का स्टेटमेंट देगा कि वह राहत सामग्रियों को मुफ्त में वितरित करेगा. यह स्टेटमेंट राज्य के नोडल अथॉरिटी से प्रमाणित होना अनिवार्य है.
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Tags: Fight against COVID-19, Gst latest news in hindi, GST law
FIRST PUBLISHED : May 03, 2021, 20:07 IST