बजट में कई अहम ऐलान (News 18)
नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बुधवार को देश का आम बजट (Union Budget 2023) पेश किया. इस बार के बजट में कई कई बड़े ऐलान किए गए हैं. इसमें कुछ राहत देने वाली हैं तो कुछ खर्चा बढ़ाने वाली हैं. अगर आप विदेश में पैसा भेजते हैं या आप विदेशी शेयरों या म्यूचुअल फंड स्कीमों में निवेश करते हैं या विदेशों में क्रिप्टो करेंसी खरीदने या फिर कोई मूल्यवान पेटिंग्स-मूर्ति या प्रॉपर्टी आदि लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए बजट निराश करने वाला हो सकता है.
दरअसल सरकार ने बजट 2023-24 में विदेशी ट्रांजैक्शन पर लिब्राइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के जरिए लगने वाले टैक्स कलेक्शन एट सोर्ट (TCS) को बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया है. अभी तक यह 5 फीसदी है. इसका मतलब हुआ कि सरकार ने टैक्स कलेक्शन एट सोर्ट (TCS) में 15 फीसदी का इजाफा किया है.
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इन लोगों को राहत
हालांकि सरकार ने यहां विदेशों में पढ़ने वाले छात्रों और मेडिकल इलाज के लिए विदेश जाने वालों को राहत दी है और उनके लिए रेमिंट होने वाली राशि को टीसीएस को 5 फीसदी पर ही बनाए रखा है. हालांकि 7 लाख रुपये से अधिक वाले विदेशी निवेश, गिफ्ट या फॉरेन टूर पर 1 जुलाई 2023 से असर दिखेगा.
अभी एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख डॉलर तक विदेश भेजने की अनुमति
बता दें कि भारतीय नागरिकों को अभी एक वित्त वर्ष में निवेश करने, विदेशों में पढ़ाई या मेडिकल इलाज के लिए 2.5 लाख डॉलर तक विदेश भेजने की अनुमति है.
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विदेशी में पैसा भेजना तुरंत बढ़ जाएगा
मनीकंट्रोल से बात करते हुए आरएसएम इंडिया के फाउंडर, डॉक्टर सुरेश सुराना ने बताया, “इस फैसले से लिब्राइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत विदेशी में पैसा भेजना तुरंत बढ़ जाएगा क्योंकि बाद में इसमें उन्हें ज्यादा पैसे देने होंगे. लोग शिक्षा और मेडिकल छोड़कर बाकी उद्देश्यों के लिए पैसे भेज सकते हैं.”
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