नई दिल्ली. आने वाले कुछ सालों में छोटे-बड़े शहरों में आसानी से आपको CNG स्टेशन मिल जाएंगे. सरकार ने अगले 4 साल में CNG स्टेशन दोगुना करने का लक्ष्य रखा है. सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक, सरकार की हर छोटे-बड़े शहर में
CNG स्टेशन लगाने की योजना है. इसके लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने नया लक्ष्य तय किया है.
अक्टूबर 2019 तक देश में CNG स्टेशनों की संख्या करीब 1,850 थी. सरकार ट्रांसपोर्ट सेक्टर में CNG इस्तेमाल बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है. सरकार के नए लक्ष्य को हासिल करने के लिए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के 11वें राउंड में बचे शहर शामिल होंगे. सूत्रों के मुताबिक CNG गाड़ियों की संख्या बढ़ाने पर रणनीति बनी है. इस पर पेट्रोलियम मंत्रालय की ऑटो कंपनियों के साथ बैठक हुई है. मौजूदा इनवेंट्री CNG में बदलकर खत्म करने का सुझाव भी आया है. बता दें कि अक्टूबर 2019 तक देश में CNG गाड़ियों की संख्या करीब 35 लाख थी.
अगर आप सीएनजी पंप के मालिक बनना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए सुनहरा मौका है क्योंकि सरकार छोटे-बड़े शहरों में सीएनजी पंप की संख्या बढ़ाने वाली है. आइए जानते हैं कैसे खोल सकते हैं CNG पंप...
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दो तरीके से कमाई के मौके
CNG पंप लगाने के लिए सबसे पहले कंपनियां जमीन की डिमांड करती है. कंपनियां जमीन लीज पर लेती हैं. ऐसे में आपके पास कमाई का पहला मौका जमीन को लीज पर देकर मिलेगा. दूसरा तरीका आप जमीन पर खुद भी डीलरशिप ले सकते हैं. इसके लिए कंपनियां पार्टनरशिप करती हैं, जिसे वे लैंडलिंक सीएनजी स्टेशन पॉलिसी कहती हैं. सभी कंपनियां अपनी जरूरत के अनुसार स्टेशन के लिए टेंडर निकालती हैं, जिसमें लोकेशन सहित दूसरी रिक्वॉयरमेंट दी जाती है. इसके आधार पर आप आवेदन कर सकते हैं. टेंडर के लिए इन कंपनियों की वेबसाइट पर जानकारी ली जा सकती है.
आपके नाम पर जमीन होना जरूरी
CNG पंप का मालिक बनना चाहते हैं तो आपके पास जमीन होना जरूरी है. हल्के वाहन के लिए 700 वर्गमीटर की जमीन होनी चाहिए, जिसमें आगे की ओर 25 मीटर होना चाहिए. इसी तरह भारी कमर्शियल वाहनों के लिए सीएनजी पंप खोलना चाहते हैं तो आपके पास 1500-1600 वर्गमीटर का प्लॉट होना चाहिए, जिसमें आगे की ओर 50-60 मीटर होना जरूरी है. अगर आपका प्लॉट हाईवे और भीड़-भाड़ इलाकों में है तो कंपनियां सीएनजी पंप आवंटित करने में तरजीह देंगी. हालांकि, लीज पर जमीन लेकर भी CNG पंप का मालिक बनने का विकल्प है.
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FIRST PUBLISHED : December 20, 2019, 06:27 IST